भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के हनी ट्रैप केस में एक नाबालिग लड़की से जिस्मफरोशी को लेकर 13 रसूखदार फंसते नजर आ रहे हैं. इनमें नेता से लेकर अफसर दोनों शामिल हैं. इन लोगों के खिलाफ मानव तस्करी की एफआईआर के बाद अब रेप (Rape) और पॉक्सो एक्ट (Pocso Act) के तहत कार्रवाई होना तय माना जा रहा है. इस केस में पकड़ी गई पांच आरोपी महिलाओं में से एक लड़की नाबालिग है, जिससे गिरोह की सरगना ने जिस्मफरोशी करायी.
अधेड़ उम्र की ये आरोपी महिलाएं कम उम्र की लड़कियों की खूबसूरती का इस्तेमाल बड़े नेताओं, आईएएस (IAS) , आईपीएस (IPS) और कारोबारियों को हनी ट्रैप में फंसाने के लिए करती थीं. एसआईटी और सीआईडी इन रंगीन मिजाज रसूखदारों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करने के लिए पुख्ता सबूत जुटा रही है.
हनी ट्रैप मामले की जांच के दौरान उस समय नया मोड़ आ गया, जब इंदौर पुलिस (POLICE) ने गिरोह में शामिल राजगढ़ की आरोपी छात्रा के पिता की शिकायत पर मानव तस्करी समेत दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी. इंदौर पुलिस ने मानव तस्करी की केस डायरी को भोपाल के अयोध्या नगर थाने को भेजी थी. मामला मानव तस्करी से जुड़े जोने की वजह से अब सीआईडी भी मामले की जांच कर रही है.
सूत्रों के अनुसार हनी ट्रैप गैंग की आरोपी महिलाओं ने राजनेताओं, आईएएस, आईपीएस और कारोबारियों को फंसाने के लिए कई कम उम्र की लड़कियों का इस्तेमाल किया. इस मामले में मानव तस्करी की एफआईआर दर्ज हुई है. राजगढ़ की रहने वाली युवती दो वर्ष पूर्व नाबालिग थी. गिरोह की सरगना ने उसे पढ़ाई और नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाया था. लेकिन बाद में उससे जिस्मफरोशी करायी गयी. उसे कई रसूखदारों के पास भेजकर अश्लील सीडी बनायी गयी. रसूखदारों ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. ये गिरोह के तहत किया गया हनी ट्रैप था. चूंकि लड़की नाबालिग थी इसलिए रसूखदारों का ये कृत्य अपराध की श्रेणी में आ गया है. पुलिस अब उन सारे रसूखदारों की पहचान कर रही है, जिन्होंने उस नाबालिग छात्रा के साथ गलत काम (रेप) किया.
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