शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित अवैध शराब दुकान हटाए जाने पर अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। भोपाल कलेक्टर को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही अंतिम चेतावनी भी दी है।

एनएचआरसी ने अवैध दुकान के संचालन पर रोक न लगाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा कि पीएचआर एक्ट 1993 की धारा 13 के तहत दंडनीय कार्रवाई हो सकती है। 

बता दें कि आर्य समाज मंदिर और हॉस्पिटल से 50 मीटर से भी कम दूरी पर शराब दुकान स्थित है। आयोग ने रहवासियों की शिकायतों पर संज्ञान लिया था। जिला प्रशासन को नोटिस जारी कर जांच के आदेश दिए थे। 

जांच प्रतिवेदन में असत्य और भ्रामक जानकारी आयोग को भिजवाई गई थी। जिसके बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अरेरा कॉलोनी स्थित शराब दुकान का निरीक्षण किया था। 

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