राजधानी दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है। दिल्ली शिक्षा विभाग ने सेशन 2026-27 के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा 1 में दाखिलों के लिए सर्कुलर जारी किया है। यह खबर खासकर उन पैरेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूलों में करवाना चाहते हैं। जारी सर्कुलर में एडमिशन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी दी गई है।
2 मार्च से शुरू होगी प्रक्रिया
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया 2 मार्च 2026 से शुरू होने वाली है। इस साल केवल दिल्ली में रहने वाले बच्चों के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। एडमिशन में पता और दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी स्कूल निकटवर्ती इलाके में रहने वाले बच्चों को सबसे अधिक प्राथमिकता। स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को शीर्ष प्राथमिकता। स्कूल से 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को मध्यम प्राथमिकता। स्कूल से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रहने वाले बच्चों को एडमिशन के लिए पैरेंट्स को शपथ-पत्र देना होगा।
इन दिन से मिलेंगे आवेदन फॉर्म
नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया के तहत एडमिशन फॉर्म इस साल 2 मार्च से 16 मार्च 2026 तक उपलब्ध होंगे। सुबह शिफ्ट वाले स्कूल: सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक, इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल: दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक फॉर्म भरकर इसे सीधे स्कूल के ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं लगेगी।
18 मार्च तक कर सकते हैं सुधार
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया में अब तक के आवेदन और फॉर्म जमा करने के बाद अगले चरणों की समय-सारणी भी स्पष्ट कर दी गई है।
एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल:
18 मार्च 2026: स्कूल सभी आवेदनों की लिस्ट जारी करेंगे। इस लिस्ट में कोई गलती या कमी होने पर सूचना दी जाएगी, ताकि पैरेंट्स सुधार कर सकें।
20 मार्च 2026: लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉट्स) निकाली जाएगी।
23 मार्च 2026: चयनित बच्चों की सूची स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।
24 मार्च – 2 अप्रैल 2026: चयनित बच्चों का दाखिला।
4 अप्रैल – 7 अप्रैल 2026: यदि इस दौरान कोई सीट खाली रह जाती है, तो वेटिंग लिस्ट के आधार पर एडमिशन किया जाएगा।
इतनी उम्र होनी चाहिए
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए एडमिशन में बच्चे की आयु 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की जाएगी। आयु की गणना जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। नर्सरी: 3 साल से अधिक और 4 साल से कम केजी: 4 साल से अधिक और 5 साल से कम कक्षा 1: 5 साल से अधिक और 6 साल से कम
जरूरी दस्तावेज़:
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दिल्ली निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो, यदि कोई आरक्षण है, तो उसका प्रमाण पत्र विशेष प्रावधान: यदि बच्चा दिव्यांग है या वंचित वर्ग से आता है, तो डॉक्यूमेंट न होने पर भी 30 दिनों के लिए अस्थायी दाखिला दिया जा सकता है। हालांकि, बाद में सभी दस्तावेज़ स्कूल में जमा करना अनिवार्य होगा।
इन वर्ग के बच्चों को मिलेगा आरक्षण
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए आरक्षण नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को बराबर अवसर देने के लिए विभिन्न वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति (SC): 15%, अनुसूचित जनजाति (ST): 7.5%, दिव्यांग बच्चे: 3%, दिल्ली शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे: 2% एडमिशन के बाद, 6 महीने के भीतर बच्चे का टीकाकरण प्रमाण पत्र स्कूल में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि बच्चा टीका नहीं हुआ है, तो स्कूल एडमिशन रोकने का अधिकार रखता है।
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