राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2025 के दौरान सड़क हादसों ने चिंताजनक तस्वीर पेश की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जनवरी 2026 के न्यूजलेटर के मुताबिक, बीते साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब 649 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1738 अन्य लोग घायल हुए। न्यूजलेटर में कहा गया है कि सड़क उपयोगकर्ताओं में पैदल यात्री सबसे अधिक असुरक्षित श्रेणी में हैं। हादसों में मरने और घायल होने वालों में बड़ी संख्या राहगीरों की बताई गई है, जो ट्रैफिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती को दर्शाता है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना, नियमों का उल्लंघन और सुरक्षित पैदल पारपथों की कमी जैसे कारण हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं। विभाग ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की है।
आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में निजी कारों से टकराकर 92 राहगीरों की जान गई। इसके बाद दोपहिया वाहनों की टक्कर से 75 पैदल यात्रियों की मौत दर्ज की गई। वहीं भारी परिवहन वाहन (एचटीवी) और मालवाहक वाहनों से जुड़े हादसों में 43 राहगीरों की मृत्यु हुई। रिपोर्ट में पैदल यात्रियों को सबसे अधिक असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाना और सुरक्षित पैदल पारपथों की कमी जैसी वजहें ऐसे हादसों को बढ़ा रही हैं।
दोपहिया वाहनों की रैली
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 13 जनवरी को दोपहिया वाहनों की एक जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में ट्रैफिक पुलिस के 70 कर्मियों समेत 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, रैली का मुख्य उद्देश्य खासकर दोपहिया वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना था। इस दौरान हेलमेट के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि दोपहिया वाहन पर बैठने वाले दोनों लोगों के लिए आईएसआई द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना बेहद जरूरी है। अधिकारी ने बताया, “दोपहिया वाहन दो लोगों के लिए होते हैं और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन आवश्यक है।”
प्राइवेट कारों की चपेट में आने से सबसे ज्यादा 92 राहगीरों की मौत
दिल्ली में सड़क हादसों को लेकर सामने आए आंकड़े गंभीर चिंता पैदा कर रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, वर्ष 2025 में निजी कारों की चपेट में आने से सबसे ज्यादा 92 पैदल यात्रियों की मौत हुई। इसके बाद दोपहिया वाहनों की टक्कर से 75 राहगीरों की जान गई, जबकि भारी परिवहन वाहन (एचटीवी) और मालवाहक वाहनों से जुड़े हादसों में 43 पैदल यात्रियों की मृत्यु दर्ज की गई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 13 जनवरी को दोपहिया वाहनों की एक जागरूकता रैली का आयोजन भी किया। इस रैली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के 70 कर्मियों सहित 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक, रैली का उद्देश्य खासकर दोपहिया वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूकता फैलाना था।
गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिसंबर 2025 में गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। आंकड़ों के अनुसार, इस एक महीने में ऐसे 42,945 मामलों में चालान किए गए, जो दिसंबर 2024 के 8,854 मामलों की तुलना में कई गुना अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में दोपहिया वाहन चालक सबसे आगे रहे। दिसंबर 2025 में दोपहिया चालकों के खिलाफ 30,224 चालान किए गए, जबकि दिसंबर 2024 में यह संख्या 5,577 थी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क हादसों की बड़ी वजह बनता है और इससे न केवल चालक बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान भी खतरे में पड़ती है। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने और लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
दिल्ली में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहली बार जनवरी 2026 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 के तहत गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ 173 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की हैं। अधिकारियों के अनुसार, बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा वाहन को ज़ब्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि मोटर वाहन नियमों के तहत गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर सामान्य जुर्माना 5,000 रुपये है, लेकिन गंभीर मामलों में आपराधिक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गलत दिशा में वाहन चलाना सड़क हादसों की बड़ी वजह बनता है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की अपील की है।
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