बारामती विमान हादसे में अजित पवार की मौत को लेकर साजिश का आरोप लगाते हुए रोहित पवार ने बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज कराई है. शिकायत में तकनीकी खराबी के बजाय साजिश की आशंका जताई गई है. अजित पवार की बारामती विमान हादसे में हुई मौत को लेकर बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एक जीरो FIR दर्ज की गई है. यह शिकायत 23 मार्च को उनके भतीजे रोहित पवार की तरफ से दर्ज कराई गई है, जिसमें हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़े आपराधिक साजिश का नतीजा बताया गया है.
रोहित ने कहा कि उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र CID से संपर्क किया, लेकिन कहीं भी FIR दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च को बेंगलुरु में जीरो पर FIR दर्ज कराई।
महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में जीरो FIR दर्ज की गई है। FIR उनके भतीजे और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे को आपराधिक साजिश बताया है। उन्होंने FIR में 5 मुख्य आरोप लगाए हैं।
आधिकारिक लॉग में विमान का रन टाइम 4,915 उड़ान घंटे दर्ज हैं, जबकि दावा है कि विमान ने 8,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरी है।
कम विजिबिलिटी के बावजूद विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत विमान को लैंडिंग की अनुमति दी गई।
आखिरी समय पर क्रू बदला गया और पायलट सुमित कपूर को शामिल किया गया।
हादसे से कुछ समय पहले VSR वेंचर्स ने पायलट सुमित कपूर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी।
पायलट सुमित कपूर पहले शराब से जुड़े मामलों में निलंबित रह चुके हैं।
दरअसल, 28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
रोहित पवार ने VSR एविएशन कंपनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में नया विमान खरीदने का टेंडर रद्द हो गया था। अगर नया विमान खरीदा गया होता तो यह हादसा नहीं होता।
जहां अपराध हुआ है उसे छोड़कर देश के किसी भी थाने में उस अपराध की FIR दर्ज कराई जाती है तब उसे जीरो FIR कहते हैं। इसे फिर संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्नाटक पुलिस ने केस दर्ज कर इसे महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है।
FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 61, 103, 105, 106, 125, 238 और 336(2) के तहत दर्ज की गई. शिकायत में विमान ऑपरेटिंग कंपनी पर फ्लाइट रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि हादसे से कुछ समय पहले VSR वेंचर्स ने पायलट सुमित कपूर के नाम पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जिसे शिकायतकर्ता ने संदिग्ध मंशा से जोड़कर देखा है.
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