प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया. कोरोना को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 जिलों में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाए जाए. जिला प्रशासन ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को कोविड से जुड़ा डाटा सौंपेगा. इसके बाद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, झांसी और मेरठ में ज्यूडिशियल ऑफिसर को कोरोना का नोडल अधिकारी बनाया जाए. कोविड प्रभावित 10 जिलों में दिन में दो बार कोविड पेशेंट का हेल्थ बुलेटिन जारी करने का भी आदेश दिया है.
पंचायत चुनाव के दौरान 135 शिक्षको और कर्मचारियों की ड्यूटी पर मौत की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट नाराजगी जताई है. पंचायत चुनाव के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन न होने पर भी कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कोरोना मरीज को लेकर कहा कि निगेटिव मरीज को अस्पताल से तब तक डिस्चार्ज न किया जाए जब तक पूरी तरह से स्वस्थ न हो जाए. स्वस्थ होने तक निगेटिव मरीज को कोविड वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर इलाज किया जाए.
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कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार की योजना हाईकोर्ट ने तलब की. कोर्ट ने निर्वाचन आयोग और यूपी सरकार के एडवोकेट जनरल को तलब किया. 3 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी. पूरे मामले और सरकार के जवाब से हाई कोर्ट असंतुष्ट है. जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की बेंच ने यह आदेश दिया.
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