लखनऊ. उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमन बेकाबू हो गया हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर यूपी सरकार को लॉकडाउन के लिए नसीहत दी है. जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की अगुवाई वाली पीठ राज्य में जारी कोविड संकट पर एक केस की सुनवाई कर रही थी. इस दौरान जज ने कहा, ‘मैं फिर से अनुरोध करता हूं, अगर हालात नियंत्रण में नहीं हैं, तो दो सप्ताह का लॉकडाउन लगाने में देर न करें. कृपया अपने नीति निर्माताओं को इसका सुझाव दें. हमें लगता है कि चीजें नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं.

एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार से राज्य में ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा सुविधाओं की अत्यधिक कमी को देखते हुए लॉकडाउन सहित विकल्पों की तलाश करने को कहा है. जस्टिस वर्मा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ, ऑक्सीजन की कमी है, कोई L1, L2 नहीं है. कागजों पर सब कुछ अच्छा है, लेकिन सच्चाई ये यह है कि सुविधाओं की कमी है और ये बात किसी से छिपी नहीं है. इसलिए हम हाथ जोड़कर, आपसे अपने विवेक का प्रयोग करने का अनुरोध करते हैं.

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के राज्य के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर रोक लगाने के करीब एक हफ्ते बाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है. हाई कोर्ट ने पिछले आदेश में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर और गोरखपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने को कहा था.

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