कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले की निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। नेहा पचीसिया की ओर से एफआईआर (FIR) निरस्त करने और अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। नेहा को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं? इस पर निर्णय आना बाकी है।

दरअसल, नेहा पच्चीसिया के खिलाफ भोपाल सतर्कता (विजिलेंस) शाखा की शिकायत और जबलपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कुठला थाने में धोखाधड़ी, पद के दुरुपयोग और आपराधिक षड्यंत्र रचने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर 82 लाख 86 हजार रुपये मूल्य की जमीन को दबाव बनाकर महज 18 लाख 20 हजार रुपये में अपने करीबियों के नाम करा लिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था।

ये भी पढ़ें: ‘साहब’ की लापरवाही पर HC का हंटर: हाईकोर्ट के सामने बिना पैंट के पेश हुए अधिकारी! अब भुगतेंगे क्रिमिनल कंटेप्ट की कार्रवाई

आरोपों के मुताबिक, हत्या से जुड़े एक मामले में समय पर चालान पेश नहीं होने की वजह से संबंधित आरोपी को डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। इसके बाद जमीन की खरीद-फरोख्त में कथित अनियमितताओं और वास्तविक कीमत से कम दाम पर सौदा किए जाने के आरोप भी सामने आए। इन मामलों की जांच के दौरान नेहा की भूमिका पर सवाल उठे। अदालत में नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वकीलों ने जमीन के विवादित सौदे में उनकी भूमिका से इनकार किया।

बचाव पक्ष के अनुसार, जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी और लेनदेन से जुड़ी रकम क्षितिज राज पात्रे के माध्यम से संबंधित बैंक खाते में भेजी गई थी। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने दलील दी कि जमीन खरीदने के लिए नेहा पच्चीसिया के बैंक खाते से कोई भुगतान नहीं किया गया। इसी आधार पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और अग्रिम जमानत देने की मांग की गई।

वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की नजर हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ शिकायतकर्ता ने जमीन खरीदी सौदे की CBI जांच कराने की मांग की है। हाईकोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जा रही है। जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच सुनवाई कर रही है।

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m