हकीमुद्दीन नासिर, महासमुंद। जिला मुख्यालय से महज करीब तीन किलोमीटर दूर भलेसर रोड स्थित वैध फूड प्रोडक्ट्स में खाद्य सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में प्लांट से लिया गया पनीर का सैंपल प्रयोगशाला जांच में अमानक एवं प्रतिबंधित एनालॉग पनीर पाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रशासनिक टीम ने गुरुवार शाम प्लांट पहुंचकर करीब 300 किलो पनीर को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया। इसके साथ ही प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया है और संचालक शोभित सिंह के खिलाफ संबंधित अधिनियमों की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

शिकायत के बाद देर रात प्लांट में दबिश

जानकारी के अनुसार, भलेसर रोड स्थित वैध फूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ मिली शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार देर रात प्लांट में दबिश दी थी। कार्रवाई के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी उमेश वर्मा, सांखनाद भोई तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जुगल किशोर पटेल सहित पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान करीब 300 किलो पनीर पाया था।

जांच के लिए टीम ने मौके से करीब एक किलो पनीर का नमूना लिया और उसे परीक्षण के लिए रायपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सैंपल अमानक यानी एनालॉग पनीर पाए जाने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।

300 किलो पनीर दफन

लैब रिपोर्ट आने के बाद गुरुवार शाम खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम दोबारा वैध फूड प्रोडक्ट्स के प्लांट पहुंची। टीम की मौजूदगी में जेसीबी से प्लांट परिसर में गड्ढा खुदवाया गया और वहां मौजूद करीब 300 किलो पनीर को नष्ट करने के लिए गड्ढे में दफना दिया गया। कार्रवाई के बाद संबंधित प्रोडक्शन यूनिट को सील कर दिया गया।

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