सतीश सिंह, लखनऊ. लखनऊ के पॉश इलाके डालीबाग में 6700 वर्ग फुट पर बनी सांसद अफजाल अंसारी की बनी कोठी को बुधवार को नगर निगम ने सौंप दिया. अदालती आदेश पर नगर निगम के अधिकारियों ने उन्हें कब्जा दिलाया है. अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गाजीपुर पुलिस ने इसे कुर्क कर सील कर दिया था. इसके बाद लखनऊ नगर आयुक्त को इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा गया था.
कोर्ट के आदेश पर कब्जा लेने पहुंचे सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि 1998 में इस भूखंड को उन्होंने क्रय किया था. 2001 में मकान बनने के बाद उनका परिवार यहां रहने लगा था. लेकिन 2022 में इसे अवैध तरीके से अर्जित सम्प्पति बताकर गैंगस्टर एक्ट के तहत इसे सील कर दिया गया था.
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यह कोठी अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी के नाम पर है. गाजीपुर पुलिस द्वारा सील किये जाने के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की. गाजीपुर की विशेष गैंगस्टर कोर्ट ने अप्रैल 2025 में फैसला सुनाया कि यह मकान गैंगस्टर गतिविधि या अपराध से अर्जित संपत्ति नहीं है. कोर्ट ने जिलाधिकारी गाजीपुर को 30 दिनों के भीतर सील खोलकर संपत्ति वापस करने का आदेश दिया था. लेकिन कब्जा न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई, जहां कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए वापस करने का आदेश दिया तहस.
नगर निगम व राजस्व विभाग के अधिकारियों ने दिलाया कब्जा
अदालती आदेश पर तहसीलदार व राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर कागजी औपचारिकताएं, सील खोलने का पंचनामा करते हुए संपत्ति का वास्तविक कब्जा परिवार को सौंपा. इस दौरान बुलडोजर के जरिये मौके पर मौजूद कूड़े को हटा कर बंधे के रास्ते से उन्हें रास्ता दिलाया.



