केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर सख्त कारवाई करते हुए ₹1 लाख रूपयों का जुर्माना लगाया है. अयोध्या के श्री राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन मिठाइयां बेचने के मामले में CCPA ने इसे भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं के व्यावसायिक इस्तेमाल का मामला माना. CCPA की जांच में पाया गया कि इन उत्पादों को राम मंदिर ट्रस्ट की मंजूरी के बिना प्रसाद के तौर पर पेश किया जा रहा था, जो कि श्रद्धालुओं के साथ यह एक प्रकार का धोखा है.

अमेजन ने नोटिस मिलने के बाद लिस्टिंग हटाई. प्राधिकरण ने 19 जनवरी 2024 को अमेजन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण अमेजन को श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से सामान्य मिठाइयों की बिक्री करना बिना अनुमति बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो गया. CCPA ने Confederation of All India Traders की शिकायत के बाद Amazon को ₹1 लाख रूपयों का जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है.

CCPA ने कहा कि श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद नाम का इस्तेमाल करके सामान्य मिठाइयों को बेचना सिर्फ भ्रामक ही नहीं है, बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाएं भी इससे आहत होती हैं.

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार, ये उत्पाद 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा से पहले Amazon पर सूचीबद्ध थे. प्राधिकरण ने 19 जनवरी 2024 को Amazon को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद कंपनी ने लिस्टिंग हटा दी.

CCPA ने कहा कि अमेजन जैसे बड़े और व्यापक पहुंच वाले प्लेटफॉर्म पर ऐसी लिस्टिंग होने से आम उपभोक्ता को इन उत्पादों की वैधता और प्रामाणिकता का भरोसा हो सकता है, जिससे कि श्रद्धालुओं के साथ यह एक प्रकार का धोखा कहा जाएगा.

दरअसल, यह मामला कानूनी रूप से भ्रामक प्रस्तुति और अनुचित व्यापारिक प्रैक्टिस से जुड़ा है। जनवरी 2024 में CCPA ने भी इसी आधार पर Amazon के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी. Amazon ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के सामने कहा कि वह केवल मार्केटप्लेस का मध्यस्थ है और उत्पादों की लिस्टिंग, कीमत, विवरण या वास्तविक बिक्री में उसकी कोई भूमिका नहीं थी.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m