शब्बीर अहमद,भोपाल। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों, प्रकाशकों और विक्रेताओं के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए जिले में धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर के इस निर्णय से अब स्कूल संचालक छात्रों के पालकों को नहीं लूट सकेंगे। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में स्कूल संचालक एवं प्राचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और गिरफ्तारी की जा सकती है।

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दरअसल लगातार मिलती शिकायतों के बाद कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा संस्थान,स्कूल स्टूडेंट्स पर किसी विशेष संस्थान,दुकान से किताब और स्टेशनरी और अन्य सामान खरीदने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी SDM और जिला शिक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। 

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 कलेक्टर ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू करते हुए एक गाइडलाइन निर्धारित की है। इसका उल्लंघन करने की स्थिति में अथवा किसी भी प्रकार से पेरेंट्स को किसी विशेष दुकान से यूनिफॉर्म अथवा स्टेशनरी खरीदने के लिए दबाव बनाया जाता है तो दबाव बनाने वाले व्यक्ति, स्कूल के कर्मचारी, स्कूल के प्राचार्य, स्कूल के संचालक, स्टेशनरी स्टोर के संचालक, यूनिफॉर्म बेचने वाले दुकानदार अथवा कमीशन एजेंट, जो भी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

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