रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने प्लेसमेंट एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एण्ड सेक्युरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर मंडल ने एजेंसी की दस लाख रुपए की सुरक्षा निधि राजसात करने के साथ मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची में डाल दिया है।
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बता दें कि नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त निविदा के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उक्त एजेंसी के साथ 1 जुलाई 2023 को अनुबंध किया गया था। मंडल में उक्त निविदा की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो गई थी।

निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई कि एजेंसी
की ओर से उनके वेतन से पांच माह की अवधि में सुरक्षा निधि के नाम पर राशि की कटौती की गई तथा कार्यकाल समाप्त होने के बाद राशि वापस करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद राशि वापस नहीं की गई।
मंडल द्वारा शिकायत की जांच कराए जाने पर यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि की कटौती की गई। बैंक खातों के माध्यम से किए गए भुगतानों की जांच में भी यह तथ्य सामने आया कि एजेंसी द्वारा मंडल से प्राप्त राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान किया गया।
इस संबंध में मंडल द्वारा 30 जुलाई 2026 को पत्र के माध्यम से एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। एजेंसी द्वारा 11 अगस्त 2026 को प्रस्तुत जवाब में भी कर्मचारियों के वेतन से राशि की कटौती किए जाने की बात स्वीकार की गई। शिकायत के उपरांत एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को राशि का भुगतान किया जाना भी सामने आया। जांच एवं प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी द्वारा निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया।
निविदा की शर्तों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए मंडल ने 10,00,000 की परफार्मेंस सिक्योरिटी राजसात करने के साथ एजेंसी को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (Black List) में दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने स्पष्ट किया है कि प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को उनके वैधानिक एवं अनुबंधानुसार देय पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों से वंचित किए जाने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।
मण्डल द्वारा संबंधित प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक खातों, भुगतान संबंधी अभिलेखों एवं एजेंसी के जवाब का परीक्षण किया गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
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