रायपुर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने नगर पंचायत बिलाईगढ़ के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) यशवंत देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। संचालनालय की ओर से जारी आदेश में उन्हें ‘वूमेन फॉर ट्री’ का भुगतान लंबित रखने, परिषद के निर्धारित एजेंडा क्रमांक 21 में कूटरचना कर मूल विषय के स्थान पर अन्य विषय प्रस्तुत करने तथा स्वच्छता दीदियों के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने के मामले में प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।

तीन मामलों में प्रथम दृष्टया दोषी

संचालनालय के आदेश में कहा गया है कि प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी यशवंत देवांगन पर ‘वूमेन फॉर ट्री’ का भुगतान लंबित रखने का आरोप है। इसके अलावा परिषद के निर्धारित एजेंडा क्रमांक 21 में कूटरचना कर मूल विषय के स्थान पर अन्य विषय प्रस्तुत किए जाने तथा स्वच्छता दीदियों के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार किए जाने के मामले में भी उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है।

इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास ने यशवंत देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।

बिलासपुर में रहेगा निलंबन अवधि का मुख्यालय

निलंबन अवधि के दौरान यशवंत देवांगन का मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

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