बैंगलुरू। कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है. दरअसल यहां कांग्रेस केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्यपाल को प्रोटेम स्पीकर पर नहीं कह सकते. उन्होंने कहा कि कोर्ट प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति नहीं करा सकती.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि सदन में मत विभाजन हो और इसकी लाइव स्क्रीनिंग हो. तो अब ये साफ हो गया है कि यहां मत विभाजन होगा और इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को कहा कि ऐसा होने से आपकी ये आशंका दूर हो जाएगी कि किसी भी तरह का कोई अवैध काम हो सकता है, क्योंकि अब सबकुछ पारदर्शी रहेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि प्रोटेम स्पीकर बीजेपी का ही होगा और वे केजी बोपैया ही रहेंगे.

विधायकों का शपथग्रहण जारी

इधर कर्नाटक विधानसभा में विधायकों का शपथग्रहण जारी है. प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया शपथ ग्रहण करवा रहे हैं. मुख्यमंत्री येदियुरप्पा और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं. अभी विधानसभा में 218 विधायक मौजूद हैं.

आज शम 4 बजे बीजेपी बहुमत साबित करेगी. कांग्रेस की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जानकारी दी कि अब बहुमत परीक्षण लाइव होगा.

बता दें कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा को 104, कांग्रेस को 78, जेडीएस प्लस को 38 और अन्य को 2 सीटें हासिल हुई हैं. सरकार बनाने के लिए 111 का आंकड़ा चाहिए. भाजपा के पास 8 विधायक कम हैं. वहीं चुनाव बाद जेडीएस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और दोनों मिलाकर 113 प्लस हो रहे हैं. कर्नाटक में 222 विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को चुनाव हुआ था और 15 मई को नतीजे आए थे, जिसमें किसी को भी बहुमत नहीं मिला था. अब देखना होगा कि येदियुरप्पा किस तरह से बहुमत के आंकड़े तक पहुंचते हैं.