Bilaspur News Update : जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा 19 अप्रैल को परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा ली जाएगी. जिले में इसके लिए 23 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है. यहां 6664 अभ्यर्थी शामिल होंगे. परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा ताकि उनकी फ्रिस्किंग एवं फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके. परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जायेगा. मुख्य द्वार दोपहर 10.30 बजे बंद कर दिया जावेगा. परीक्षार्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आये. काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जमुनी, मैरून, बैगनीरंग व गहरे चाकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा. धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी. फुटवियर के रूप में चप्पल पहनें. कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है. परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्श, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में केवल काले या नील बाल पॉइंट पेन लेकर ही आना होगा.

भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर आज निकलेगी शोभायात्रा
करगीरोड कोटा. भगवान परशुराम का जन्मोत्सव 19 अप्रैल को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. कोटा ब्राम्हण समाज द्वारा 19 अप्रैल को शाम 5 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है. शोभायात्रा रेलवे स्टेशन से शिव मंदिर नाका चौक तक निकालना सुनिश्चित हुआ है. इस दौरान भक्तिमय संगीत एवं मंत्रोचारण का समावेश होगा. समाज द्वारा पुरुषों के लिए पीला, लाल या सफेद रंग का परिधान निर्धारित किया गया है. मातृशक्ति अपने वस्त्रों का चयन स्वयं करेंगी. समाज के प्रबुद्धजनों ने कहा है कि शोभायात्रा में बिना अस्त्र शस्त्र के निकालने पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिसका पालन सभी विप्रजनों को करना है. समाज के सभी लोगों से इस शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को महोत्सव का स्वरूप देने का आग्रह किया गया है. शोभायात्रा के पश्चात भगवान की महाआरती एवं महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा.
भीषण गर्मी से सूखी आगर नदी
लोरमी. भीषण गर्मी का सीधा असर अब जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है. खपरीकला क्षेत्र के आगर नदी गर्मी के कारण पूरी तरह से सूख चुकी है. कई हैंडपंप का स्रोत भी नीचे चला गया है. लोगों के सामने निस्तारी की संभीर समस्या पैदा हो गई है. अब आगर नदी में खुड़िया जलाशय का पानी छोड़ने की मांग की जा रही है. वहीं खपरीकला में पुल के पास थोड़ा बहुत पानी बचा है, जिसमें मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं, लेकिन यह पानी निस्तारी योग्य नहीं रह गया है. सहसपुर भांटा, साल्हेघोरी, रैतरा, सेमरकोना और बेलसरी जैसे गांवों में भी नदी सूखने से ग्रामीणों और मवेशियों के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है. गर्मी के चलते कई हैंडपंपों का जलस्तर नीचे चला गया है और तालाबों का पानी भी तेजी से घट रहा है. यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो स्थिति और गंभीर हो सकती है. इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने आगर नदी में खुड़िया जलाशय का पानी छोड़े जाने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी चिल्फी, सेनगुड़ा और लगरा से गुजरने वाली नहर के माध्यम से जलाशय का पानी नदी में छोड़ा जाता रहा है.
अनियमितता मिलने पर तीन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी
मुंगेली. कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले के किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज उपलब्ध कराने मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज सहित टीम द्वारा विभिन्न कृषि केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. जांच के दौरान कैलाश ट्रेडर्स मुंगेली, जय भवानी ट्रेडर्स धरमपुरा एवं शिव कृषि केंद्र धरमपुरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया कि कृषकों को निर्धारित दर पर ही रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराएं तथा उर्वरक के साथ अन्य सामग्री अनिवार्य रूप से न दें. कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 25 हजार 132 टन रासायनिक उर्वरक उपलब्ध है.
पिता की हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद
रायगढ़. जमीन विवाद में हुई एक जघन्य हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैए साथ ही उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया. जानकारी के अनुसार यह मामला थाना तमनार क्षेत्र का है. मृतक मनबोध राठिया के पुत्र प्रेम साय राठिया द्वारा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया कि 20 जनवरी 2021 को दोपहर के समय वह घर से बाहर काम पर गया हुआ था. उस दौरान घर में उसके पिता मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार और अवंति राठिया मौजूद थे. इसी बीच जमीन बिक्री को लेकर आरोपी सोनसाय राठिया और उसके पिता के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से उसके पिता के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही थाना तमनार पुलिस सक्रिय हुई और मामला दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया. मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा भी की गई है.
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