कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निचली अदालत से अग्रिम जमानत पा चुकीं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निचली अदालत द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
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17 पन्नों का एक विस्तृत आदेश जारी
अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में 17 पन्नों का एक विस्तृत आदेश जारी किया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार को दिनभर चली लंबी सुनवाई के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया।
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अब मां-बेटे दोनों होंगे गिरफ्तार
हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। निचली अदालत के आदेश के रद्द होते ही अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के लिए उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। सीबीआई अब बेटे समर्थ सिंह के साथ-साथ मां गिरिबाला सिंह को भी जल्द ही गिरफ्तार करेगी। करीब पौने तीन घंटों तक जस्टिस देवनारायण मिश्रा की अदालत में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, वकील सिद्धार्थ लूथरा ने दलील रखी।


