वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। भिलाई नगर विधानसभा के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली प्रेम प्रकाश पांडेय की चुनाव याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख तय की है।

आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों की सहमति के बाद कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत दायर आवेदन को विचार के लिए मामला रखने का निर्देश दिया। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौजूद रहे।

बता दें कि भिलाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी व पराजित उम्मीदवार प्रेम प्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया है कि देवेंद्र यादव का नामांकन पत्र नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आवश्यक वैधानिक जानकारी नहीं दी गई और ऐसे बयान या आचरण किए गए, जो चुनावी भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।

हाईकोर्ट ने 2024 में तय किए थे पांच मुद्दे

हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2024 को मामले में पांच मुद्दे तय किए थे। इनमें नामांकन पत्र की स्वीकृति, प्रत्याशी की ओर से जरूरी जानकारी दिए जाने, चुनाव में अपनाए गए भ्रष्ट आचरण, चुनाव याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की अनिवार्य शर्तों के पालन और याचिकाकर्ता को मांगी गई राहत का अधिकार शामिल है।

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