सरगुजा। कलेक्टर संजीव झा ने गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुड़ाखू क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है. 1 अप्रैल से पूरे सरगुजा जिले में पुरानी अधिसूचना को जारी रखते हुए गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और गुड़ाखू क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है. यह आदेश पुराना है, लेकिन इसी आदेश को कलेक्टर ने यथावत रखा है. यही आदेश आगामी आदेश तक मान्य होगा.

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कोरोना महामारी के प्रचार-प्रसार को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए और इसका शत प्रतिशत प्रतिशत अनुपालन के निर्देश जारी किए. 1 अप्रैल से संपूर्ण सरगुजा जिले में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी और गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर पूर्णतः पाबंदी आगामी आदेश तक जारी रहेगी.

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी से बातचीत

लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी डॉ शैलेन्द्र गुप्ता ने बताया कि लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुराने आदेश को ही फिर से जारी किया गया है. तंबाकू उत्पाद के बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. आदेश को शत प्रतिशत लागू किया जाएगा. आम तौर पर देखा जाता है कि तंबाकू का सेवन करने वालों की पान ठेलों में भीड़ लगी रहती है. तंबाकू से संक्रमण बढ़ने की आशंका बनी रहती है. इसको ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया गया है. 1 अप्रैल से इस आदेश को शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा.

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दीये अपने-अपने निवास स्थान पर जला कर तंबाकू मुक्त सरगुजा का आगाज किया.

बता दें कि कलेक्टर संजीव झा के आदेश का समर्थन करते हुए आज सरगुजा की समस्त मितानिनों ने लगभग 5000 दीये अपने-अपने निवास स्थान पर जला कर तंबाकू मुक्त सरगुजा का आगाज किया.

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