वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने सेवाकर्ता इकाई संविदा भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी किया था। इसे लेकर रायपुर जिले के कमलेश कुमार साहू व अन्य 09, राजनांदगांव जिले के योगेश कुमार साहू व अन्य 06, बेमेतरा जिले से लीलाधर साहू व अन्य 06, खैरागढ़ -गंडई-छईखदान जिले से नरेंद्र कुमार साहू व अन्य 05, गणेश कुमार साहू व अन्य 26 सेवाकर्ता इकाइयों ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेंद्र मेहेर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। हाईकोर्ट ने अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए उतरवादीगणों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति सेवाकर्ता इकाई के पद पर वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए हुई थी, जिनका अनुबंध 31 मार्च 2026 को समाप्त हुई थी, किंतु क्रेडा द्वारा याचिकाकर्ताओं की सेवा वृद्धि ना करते हुए उनके स्थान पर नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने यह आधार लिया कि किसी भी संविदा कर्मचारी अथवा अस्थाई कर्मचारियों को उन्हीं की जगह अन्य अस्थाई कर्मचारी रखने की शर्त पर कार्य मुक्त नहीं किया जा सकता। नियमित कर्मचारी नियुक्त किए जाने की स्थिति में ही हटाया जा सकता है।

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वरिष्ठ अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत मनीष गुप्ता विरुद्ध अध्यक्ष जन भागीदारी समिति तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत मंजू गुप्ता विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अंकिता नामदेव विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन का हवाला दिया। पूर्व में भी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा टेक्नीशियन संविदा के पद विज्ञापन जारी किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा दी थी।

वर्तमान मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा जारी सेवाकर्ता इकाई के पद पर जारी विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने ऊर्जा विभाग के सचिव, अधीक्षण अभियंता (क्रेडा), कार्यपालन अभियंता जोनल कार्यालय एवं सहायक अभियंता को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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