धमतरी। जिले के मगरलोड से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलौदी में पदस्थ व्याख्याता नारायण प्रसाद साहू को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। व्याख्याता पर शराब का सेवन कर विद्यालय आने, शैक्षणिक कार्य प्रभावित करने और बिना अनुमति लंबे समय तक अनुपस्थित रहने का आरोप है।
जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी से प्राप्त शिकायत और जांच प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने निलंबन की कार्रवाई की है। जांच में सामने आया कि व्याख्याता 1 मार्च से 5 अप्रैल 2026 और 16 जून से 23 जून 2026 तक बिना अनुमति अथवा अवकाश आवेदन के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

मामले में विभाग ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभाग ने इन कृत्यों को पदीय गरिमा के विपरीत, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत व्याख्याता को निलंबित किया है।

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