नई दिल्ली। 1 जून से दिल्ली में फिर से शराब सस्ते दामों में बेची जाएगी. केजरीवाल सरकार शराब पर मिल रही 25 प्रतिशत की छूट को असीमित करने जा रही है. इससे शराब विक्रेता एमआरपी (Minimum Retail Price) से नीचे किसी भी कीमत पर शराब बेच सकेंगे. दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दी है. फैसले के तहत नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया जा रहा है.

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तड़के 3 बजे तक बेची जा सकेगी शराब

इधर दिल्ली सरकार राजधानी के बारों को तड़के 3 बजे तक शराब परोसने की अनुमति देने की तैयारी में है. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है. सरकार के एक जानकार सूत्र ने बताया कि आबकारी नीति 2021-22 के तहत जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है. सरकार नए समय के सुरक्षित क्रियान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बैठक करेगी.

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1 जून से लागू होगी नई आबकारी नीति

दिल्ली सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहा है, तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने 2 अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी थी. यह छूट 31 मई तक जारी रहेगी. इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था. उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब और आइएमएफएल पर भी 50 प्रतिशत तक छूट देने लगे थे. वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति एक जून से लागू होने जा रही है, जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रविधान किया जा रहा है.

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नवंबर 2021 में दी गई है नई आबकारी नीति को मंजूरी

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसमें गुरुग्राम और नोएडा समेत पूरे एनसीआर में रेस्तरां को सुबह 3 बजे तक की खोलने की अनुमति दी गई है. इसमें दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की मदद ली जाएगी.