रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईडी प्रकरण में आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को राहत दे दी है. न्यायमूर्ति अरविंद सिंह
चंदेल की एकल पीठ ने आज दोनों ही अधिकारियों को अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट में अधिवक्ता अवी सिंह और आयुष भाटिया द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करके हुए यह राहत दी है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी,2019 को दर्ज किया गया था, जो कि एन्टी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा द्वारा वर्ष 2015 में पंजीकृत अपराध दर्ज होने के बाद आया था. जिसमे नागरिक आपूर्ति निगम के 28 ठिकानों पे छापा मार कर करोड़ो रूपये बरामद किए थे, इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमे अनिल टुटेजा और डॉ आलोक शुक्ला का नाम नही था. एन चुनाव के पहले करीब ढाई साल बितने के बाद राज्य सरकार ने पुरक चलान पेश करते हुए दोनों ही अधिकारी के नाम शामिल किए थे.