रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण संपत्ति कर भुगतान और विवरणी जमा करने के लिए 15 मई तक विशेष छुट प्रदान की गई है. इस आशय का आदेश मंत्रालय महानदी भवन स्थित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिए गए है.

पत्र में कहा गया है कि कर दाताओं को संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई थी. अब संपत्ति कर और विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए 15 मई निर्धारित की गई है.

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जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में आकर नागरिकों द्वारा संपत्ति कर जमा करने की स्थिति में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए. साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निकाय के कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर संपत्ति कर की वसूली करें तथा नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए.