प्रवीण कुमार,हिसार। जिले के उकलाना क्षेत्र में 7 मई को प्रस्तावित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे को लेकर जिलाधीश महेंद्र पाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कार्यक्रम स्थल को ड्रोन नियम 2025 के तहत रेड जोन घोषित कर दिया है।
जारी आदेशानुसार वीवीआईपी मार्ग और कार्यक्रम स्थलों के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वीआईपी मार्ग और कार्यक्रम स्थलों के 75 मीटर दायरे में सडक़ किनारे किसी भी प्रकार का वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। इनके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थलों के 2 किलोमीटर क्षेत्र में लाठी, डंडा, तलवार, गंडासी व अग्नेय सहित किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी।
खुले में पेट्रोल या डीजल की बोतल/केन लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश महेंद्र पाल ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

