नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल को मंजूरी दे दी. इसे गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा. इस बिल को अमलीजामा पहनाए जाने के साथ ही अवैध प्रवासियों को बिना वैध दस्तावेज के भी भारत की नागरिकता मिल पाएगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह आयोजित कैबिनेट की बैठक में नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई. असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किए गए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के बाद अब पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन असम में एनआरसी के दौरान आई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन बिल लेकर आ रही है.
इसमें बिना वैध दस्तावेज के भी लोगों को भारत की नागरिकता मिलने की राह प्रशस्त हो जाएगी. अब तक इस बिल का यह कहकर विरोध किया जा रहा है कि यह राजीव गांधी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1985 में किए गए असम समझौते का उल्लंघन है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे दरकिनार करते हुए नागरिकता संशोधन बिल लेकर आ रही है. इस बिल को संभवतः गुरुवार को संसद में पेश किया जाएगा, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद यह हकीकत में तब्दील हो जाएगा.