सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ‘INDIA’ ब्लॉक के नेताओं के साथ मुलाकात के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. विपक्षी नेता SIR के विरोध और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे. सीजेआई की तरफ से कहा गया कि जो मुद्दे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन हैं, उन पर बाहर चर्चा करना सही नहीं है.

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य लोगों को सोमवार, 12 अक्टूबर को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने INDIA ब्लॉक के नेताओं को बड़ा झटका दिया है. इस फैसले के बाद सोमवार को प्रस्तावित सुप्रीम कोर्ट मार्च को लेकर विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. CJI ने 11 अक्टूबर को ईमेल के जरिए फैसले और इसकी वजह की जानकारी दी. दरअसल, विपक्षी नेता 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर चीफ जस्टिस को ज्ञापन सौंपने वाले थे.

CJI ने कहा कि यह मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए नेताओं को याचिका दायर कर अदालत का रुख करना चाहिए. विपक्षी नेता वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों, SIR पर रोक और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अपनी बात रखना चाहते थे.

CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर राहुल गांधी और खरगे इस मामले पर अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वे याचिका दायर कर सकते हैं. यह मामला मंगलवार के लिए लिस्टेड है और वे कल भी याचिका दायर कर सकते हैं. उस पर विचार किया जाएगा.

दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिन में कहा था कि विपक्ष ने सोमवार शाम 4 से 5 बजे के बीच CJI से मिलने का समय मांगा था.

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