वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। सड़क हादसे में वाहन दुर्घटना के मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है, लेकिन यदि हादसे के समय वाहन का बीमा वैध था, तो बीमा कंपनी को पहले मुआवजा देना होगा और बाद में वाहन मालिक-चालक से रकम वसूलने की छूट रहेगी।

जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की सिंगल बेंच ने दो अलग-अलग मोटर दुर्घटना मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ‘पे एंड रिकवर’ यानी ‘अदायगी एवं वसूली’ के सिद्धांत को लागू करते हुए पीड़ित परिवारों को 28 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पहला मामला

दंतेवाड़ा में 10 अक्टूबर 2018 की रात 19 वर्षीय हलधर बघेल दोस्तों के साथ पैदल दंतेश्वरी मंदिर जा रहा था। इसी दौरान बाइक क्रमांक सीजी 4-केपी 2757 ने उसे टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। माता-पिता संपत बघेल और दयामती ने मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत दावा किया। जगदलपुर के प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 15 जुलाई 2022 को 12.55 लाख रुपये और नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया।

जांच में सामने आया कि चालक सुखचंद कश्यप द्वारा पेश किया गया ड्राइविंग लाइसेंस दंतेवाड़ा परिवहन कार्यालय से जारी नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी को अंतिम दायित्व से मुक्त माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के आधार पर पहले भुगतान और बाद में वसूली का आदेश दिया।

दूसरा मामला

जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह निवासी अशोक पांडेय की 27 फरवरी 2023 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पत्नी रामकुमारी पांडेय और दो नाबालिग बेटे धीरज व अमन ने मुआवजे का दावा किया। जांजगीर-चांपा के दावा अधिकरण ने क्लेम केस में छह दिसंबर 2024 को 15 लाख 46 हजार 780 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अपील कर कहा कि चालक तुषार राठौर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण उसे मुआवजा देने से पूरी तरह मुक्त किया जाए।

बीमा कंपनी की अपील खारिज

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। अधिकरण का आदेश बरकरार रखते हुए बीमा कंपनी को पहले 15.46 लाख रुपये देने और बाद में यह राशि वाहन मालिक-चालक से वसूलने का अधिकार दिया गया।

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