शब्बीर अहमद, भोपाल/दतिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने आज 3 साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 25 साल पुराने भूमि विकास सहकारी बैंक घोटाले मामले में राजेंद्र भारती को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की जेल की सजा और जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कल उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराया था और आज सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120B आपराधिक साजिश, 420 धोखाधड़ी, 467, 468 जालसाजी और 471 जाली दस्तावेज का इस्तेमाल के तहत दोषी ठहराया है। इसी मामले में सह-आरोपी बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है।
क्या है मामला ?
यह मामला दतिया के भूमि विकास सहकारी बैंक से जुड़ा है, जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे। आरोप है कि उन्होंने बैंक लिपिक के साथ मिलकर 10 लाख रुपये की एफडी में हेरफेर की। एफडी की अवधि और दस्तावेजों में बदलाव कर वे तय समय से अधिक अवधि तक ऊंची ब्याज दर पर पैसा निकालते रहे।
सजा के बाद भी राहत
कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही उन्हें जमानत दे दी है, जिससे उन्हें तुरंत जेल नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि, कानून के अनुसार 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द हो सकती है। ऐसे में उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी राजेंद्र भारती के पास कुछ विकल्प मौजूद है। जिसमें वे अपनी सजा को चुनौती दे सकते हैं।

