लखनऊ। लव जिहाद पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है. इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश पारित कर दिया है. अध्यादेश पारित होने के बाद पहला मामला भी दर्ज हो गया है. बरेली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है. इसी तरह की कानून मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार बनाने जा रही है. लेकिन इससे पहले मध्य भी ऐसे की एक मामले में एक युवक की गिरफ्तारी की गई है.

बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़िता ने जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है. फिलहाल आरोपी घर से फरार है. उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है.

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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया. फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है.

 मध्य प्रदेश के शहडोल में जबरन उर्दू और अरबी सीखने के लिए पिटाई करने वाले मुस्लिम पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दरअसल धनपुरी निवासी ज्योति दहिया ने 2 साल पहल मोहम्मद इरशाद खान से शादी की थी. शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा. उसके बाद परिवार के लोग मुस्लिम धर्म के तौर-तरीके सीखने के लिए दबाव बनाने लगे. सबसे ज्यादा दबाव उर्दू और अरबी सिखाने को लेकर था.

महिला द्वारा मना करने पर पति पिटाई करने लगा. रोज की मारपीट से तंग आकर वह ससुराल से भाग गई. उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ज्योति के पति इरशाद खान को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 एवं प्रताड़ना के मामले में गिरफ्तार कर लिया है.

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पीड़िता ने लगाया यह आरोप

ज्योति का कहना है कि उसका पति उससे लगातार कहता था कि अब तुम मुस्लिम रीति-रिवाज सीख लो और साथ ही उर्दू पढ़ना लिखना भी सीख लो. लेकिन मैं सीख नहीं पाई, इस बात पर पति कभी मुझे मार भी दिया करता था. मैं हिंदू धर्म में ही रहना चाहती हूं.