बैतूल। मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. नाबालिग से गैंगरेप करने वाले तीन सगे भाइयों को कोर्ट ने 20-20 वर्ष की सजा से दंडित किया है. साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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दरअसल, खंडवा जिले के एक गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग तीन फरवरी 2017 को शादी समारोह में शामिल होने जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के एक गांव में आई थी. यहां नाबालिग की तबीयत बिगडऩे पर एक आरोपी लोकेश विजयकर डॉक्टर के पास लेकर गया था. इलाज कराने के बाद उसे गांव वापस लेकर आ रहा था कि रास्ते में राजेश और राकेश मिल गए. तीनों आरोपियों ने पीड़िता को डरा धमकाकर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.

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बता दें कि बैतूल से वापस अपने घर आने पर पीड़िता ने घटना कि रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र खालवा में दर्ज करवाई. मामले की असल कायमी घटनास्थल थाना चिचोली जिला बैतूल से संबंधित होने के कारण आरक्षी केन्द्र चिचोली में दर्ज की गई. आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में प्रस्तुत किया. विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर कोर्ट द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई.

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