कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11 साल पुराने रिश्ते का खौफनाक अंत हो गया। महिला ने जिस लिव-इन पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने की कसमें खाई थीं, उसी ने मामूली विवाद में गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ग्वालियर जिला कोर्ट ने इस मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
लिव इन पार्टनर पपीता की हत्या
ग्वालियर की अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धि मिश्रा की कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले आरोपी सफीकुल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सफीकुल पर अपनी लिव-इन पार्टनर पपीता उर्फ सविता बंजारा की बेरहमी से हत्या करने का दोष सिद्ध हुआ है।
बहस के बाद गुस्से में रेत दिया था गला
मामला फरवरी 2022 का है। गुप्तेश्वर गोल पहाड़िया इलाके में ये दोनों पिछले 11 साल से साथ रह रहे थे। लेकिन 26 फरवरी की रात को एक मामूली बहस हुई और गुस्से में आकर सफीकुल ने सविता का गला रेत दिया। वारदात के बाद पुलिस ने सफीकुल को फौरन गिरफ्तार कर लिया था। लंबी सुनवाई और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि यह जघन्य अपराध है और हत्यारे को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहने का आदेश दिया।

