कर्ण मिश्रा, ग्वालियर/दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया में राजपरिवार की विवादित संपत्तियों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अब नया मोड़ आ गया है। दतिया और सेंवढ़ा के ऐतिहासिक किलों समेत विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक मामले की आगे होने वाली सुनवाई तक जारी रखने के निर्देश दिए हैं,निचली अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिलने के बाद मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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दरअसल दतिया राजपरिवार की विरासत से जुड़ा संपत्ति विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हेमंत सिंह और गिरिराज सिंह की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है।मामला करीब सात साल पुराना है। 14 नवंबर 2019 को संपत्तियों के अधिकार को लेकर दीवानी वाद शुरू हुआ था। इसके बाद 23 जून 2022 को विवादित संपत्तियों पर अंतरिम रोक लगाने के लिए आवेदन दिया गया। मार्च 2026 में दतिया की अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अप्रैल में हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई।
अब हाई कोर्ट ने विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है,यानी मामले का अंतिम फैसला आने तक इन संपत्तियों के हस्तांतरण पर कानूनी रोक रहेगी। खास बात यह है कि विवाद केवल दतिया तक सीमित नहीं है,बल्कि ग्वालियर की संपत्तियों और पैतृक किले से जुड़े दावों का भी इसमें जिक्र किया गया है। बहरहाल अब हाई कोर्ट की आगे की सुनवाई में विवादित संपत्तियों के अधिकार और उनके हस्तांतरण से जुड़े दावों पर तस्वीर और स्पष्ट होगी।
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