संजीव, सोनीपत। दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु-2) योजना के तहत मिले 24 आवेदनों पर शुक्रवार को जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। उपायुक्त नेहा सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक सहायता मंजूर की गई। बैठक में अनुपस्थित आवेदकों को कमेटी के सामने दोबारा उपस्थित होने का मौका भी दिया गया।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि आवेदन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी मिलने पर संबंधित आवेदक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान चिकित्सक ने पीड़ितों के शरीर पर कुत्ते के काटने के निशान भी उपायुक्त को दिखाए।
कुत्ते के काटने पर भी मिलती है आर्थिक सहायता
दयालु-2 योजना के तहत आवारा पशुओं या कुत्तों के काटने से आकस्मिक मृत्यु होने अथवा 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होने पर आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सहायता राशि पीड़ित की उम्र के आधार पर एक लाख से पांच लाख रुपये तक हो सकती है। कम चोट लगने की स्थिति में न्यूनतम 10 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है।
उम्र के हिसाब से तय है सहायता राशि
योजना के तहत उम्र के अलग-अलग वर्गों के लिए सहायता राशि निर्धारित की गई है:
- 12 साल तक: एक लाख रुपये।
- 12 साल से अधिक और 18 साल तक: दो लाख रुपये।
- 18 साल से अधिक और 25 साल तक: तीन लाख रुपये।
- 25 साल से अधिक और 45 साल तक: पांच लाख रुपये।
- 45 साल से अधिक: तीन लाख रुपये तक।
सहायता राशि देने का अंतिम फैसला जिला स्तर पर गठित कमेटी करती है।
दुर्घटना के 90 दिन के भीतर करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए पीड़ित या उसके परिवार को दुर्घटना होने के 90 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के दयालु-2 पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में जिला सांख्यिकी अधिकारी जोगिंदर सिंह, एसीपी अमित कुमार, जिला स्तरीय कमेटी के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

