सतीश दुबे, डबरा (ग्वालियर) मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के भितरवार कस्बे के करहीया थाना क्षेत्र में अबोध बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में डबरा सिविल न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 7 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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जानकारी के अनुसार, 6 फरवरी 2023 को करहीया थाना में 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी शेरू जाटव, उम्र 27 वर्ष, को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। करीब 3 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद, चतुर्थ अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश विक्रम भार्गव, विशेष न्यायाधीश POCSO एक्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 7000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
यह है पूरा घटनाक्रम
पीड़िता के परिजनों के अनुसार, 7 वर्षीय मासूम गांव में बारात देखने गई थी, लेकिन देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी तलाश शुरू की, तो गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि बच्ची को आरोपी के साथ देखा गया था। बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी बच्ची को खेत में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद किया और उसके खिलाफ दुष्कर्म, हत्या और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत के इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है।
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