दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान गूगल और मेटा ने अदालत से स्पष्ट कहा कि वे कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उसके सोशल मीडिया पर प्रसार की स्वतः निगरानी नहीं कर सकते। कंपनियों का कहना है कि वे “सुपर सेंसर” की भूमिका नहीं निभा सकतीं और बिना किसी विशेष URL या स्पष्ट पहचान के विवादित सामग्री को खोजकर हटाना व्यावहारिक नहीं है।
न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी। अदालत ने बताया कि याचिका में पक्षकार बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं को अभी नोटिस की तामील नहीं हो सकी है।
आप नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग
यह पीआईएल आबकारी नीति मामले से जुड़ी उस सुनवाई की कथित अनधिकृत रिकॉर्डिंग और इंटरनेट मीडिया पर साझा किए गए वीडियो को लेकर दायर की गई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा से मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने का अनुरोध किया था। याचिका में अदालत के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है।
Meta और Google ने कोर्ट में क्या कहा?
मेटा ने अपने हलफनामे में कहा कि उसके प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन अरबों पोस्ट और वीडियो साझा किए जाते हैं। ऐसे में बिना किसी विशिष्ट URL या पहचान संबंधी जानकारी के किसी सामग्री को स्वतः ढूंढ़कर हटाना संभव नहीं है। कंपनी ने कहा कि सक्षम न्यायालय या अधिकृत सरकारी एजेंसी के आदेश मिलने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
वहीं गूगल ने कहा कि यूट्यूब पर हर घंटे दुनिया भर से लाखों वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में प्रत्येक वीडियो की पहले से निगरानी करना या यह तय करना कि कौन-सा वीडियो न्यायालय की कार्यवाही से जुड़ा है और कानून का उल्लंघन करता है, व्यावहारिक नहीं है।
आईटी एक्ट की धारा 79 का दिया हवाला
दोनों कंपनियों ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 का हवाला देते हुए कहा कि इंटरमीडियरी को “सेफ हार्बर” संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी अवैध सामग्री की सूचना या सक्षम न्यायालय का आदेश मिलता है, तभी संबंधित कंटेंट को हटाने की कानूनी कार्रवाई की जाती है।
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