दिल्ली के डिप्टी सीएम और PWD मंत्री प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) से जुड़े थप्पड़ मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मामले में प्रवेश वर्मा और दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता ने खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए मामले की स्वतंत्र जांच और पुलिस सुरक्षा की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की अब तक की जांच और स्थिति से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी।

याचिकाकर्ता और AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह का आरोप है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की। साहिब सिंह के मुताबिक, वह उस समय मोबाइल फोन से निरीक्षण का वीडियो बना रहे थे। याचिका में साहिब सिंह ने आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग के साथ अपने और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। साहिब सिंह का दावा है कि घटना के बाद उन्हें धमकी भरे संदेश भी मिले। उन्होंने इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह विवाद पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुआ था. AAP विधायक जरनैल सिंह सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे थे. इसी दौरान प्रवेश वर्मा मौके पर निरीक्षण के लिए पहुंचे थे. जरनैल सिंह ने सड़क की ऊपरी परत हाथ से हटाकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे.इसी दौरान साहिब सिंह मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. आरोप है कि प्रवेश वर्मा ने उनका मोबाइल हटाने की कोशिश की और फिर उन्हें थप्पड़ मारा. घटने के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए थे.

साहिब सिंह की शिकायत पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज

AAP कार्यकर्ता साहिब सिंह का आरोप है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ मारपीट की। साहिब सिंह के मुताबिक, वह उस समय मोबाइल फोन से निरीक्षण का वीडियो बना रहे थे। उन्होंने याचिका में दावा किया है कि उनका मोबाइल भी छीन लिया गया और उसे नुकसान पहुंचाया गया। साहिब सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज की थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115 के तहत जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप दर्ज किया गया। NCR के मामले में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है।

दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोप

वहीं, सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई थी। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं।साहिब सिंह ने घटना के बाद खुद और अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की है। उनका दावा है कि उन्हें धमकी भरे संदेश भी मिले हैं।

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