ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को शुक्रवार शाम मंडी हाउस से जंतर-मंतर की तिरंगा मार्च में शामिल होने के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया था. छात्र संगठन के सदस्यों ने दावा किया था कि नेहा को किसी अनजान लोकेशन पर ले जाया गया है. पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद, AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत से रिहा कर दिया है.

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं नेहा बोरा को रिहा कर दिया गया है. दिपके को आज एसईएम कोर्ट में पेश किया जाएगा.

AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा को शुक्रवार शाम हिरासत में लिए जाने के बाद तड़के सुबह छोड़ दिया गया है. नेहा को 12 घंटे तक हिरासत में रखने के बाद छोड़ आरके पुरम स्टेशन से रिहा किया गया. वहीं, हिरासत में लिए जाने के बाद CJP ने कहा था कि उसके संस्थापक अभिजीत दिपके का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है.

दिल्ली में तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में ली गईं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, 16 अक्टूबर की शाम निवारक प्रावधानों के तहत हिरासत में ली गईं थी.

दूसरी तरफ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को अभिजीत दीपके को शांति भंग करने के फ्रेश केस यानी नए केस BNSS की धारा 126/170 में गिरफ्तार किया गया है. अभिजीत दीपके को नई दिल्ली SEM कोर्ट में आज दिन में पेश किया जाएगा. इसके बाद SEM कोर्ट तय करेगा कि अभिजीत को जेल भेजा जाएगा या जमानत पर रिलीज किया जाएगा.

CJP ने कहा, यह सरकार युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों करती है? हम भारत के समान अधिकार वाले नागरिक हैं और संविधान के तहत मिलने वाले सभी संरक्षणों और अधिकारों के हकदार हैं!

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