एक तरफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) की अंतरिम जमानत को लेकर नया घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया है। पुलिस का आरोप है कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत करके अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। गौरतलब है कि हाल ही में अदालत ने शरजील इमाम को दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक सात दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
मीडिया से बात करके अंतरिम जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप
‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम की सात दिन की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि शरजील इमाम ने मीडिया से बातचीत करके अदालत की ओर से तय की गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर पुलिस ने उनकी अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग की है।
अदालत ने जमानत देते समय लगाई थीं ये शर्तें
गौरतलब है कि अदालत ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत देते समय कई शर्तें लगाई थीं। इनके तहत उन्हें जमानत की अवधि के दौरान किसी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, अदालत ने उन्हें इस अवधि में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और किसी भी मीडियाकर्मी से बातचीत करने से भी मना किया था। अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि मीडिया से बातचीत करके शरजील इमाम ने इन शर्तों का उल्लंघन किया है।
आज शाम तक करना है सरेंडर
अदालत ने शरजील इमाम को अंतरिम जमानत के दौरान केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने की अनुमति दी थी। साथ ही, उन्हें उन स्थानों पर रहने का निर्देश दिया गया था, जहां शादी समारोह आयोजित होने थे और मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी।अदालत ने शरजील इमाम को 10 अक्टूबर की शाम तक संबंधित जेल अधीक्षक के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि उनके सरेंडर के बाद इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। ऐसे में आज सरेंडर की समयसीमा के बीच दिल्ली पुलिस की ओर से अंतरिम जमानत रद्द करने की मांग किए जाने से मामला महत्वपूर्ण हो गया है।
सरकारी वकील ने अंतरिम जमानत का किया था विरोध
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिरुद्ध मिश्रा अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया था। सरकारी वकील ने दलील दी थी कि शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि शादी समारोह में उनकी मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। अभियोजन पक्ष का तर्क था कि यदि शादी में शामिल होने को अंतरिम जमानत का आधार बनाया जाता है, तो शरजील इमाम अपने अन्य चचेरे भाई-बहनों की शादियों में शामिल होने के लिए भी बार-बार ऐसी राहत मांग सकते हैं।
एक तरफ CJP के प्रदर्शन की तैयारी, दूसरी तरफ शरजील इमाम की जमानत का मामला
दिल्ली में एक ओर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत का मामला भी चर्चा में है। दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम की अंतरिम जमानत रद्द करने के लिए अदालत का रुख किया है।CJP के प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस सतर्क है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे पार्टी नेताओं और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं। इसी क्रम में CJP के प्रमुख अभिजीत दीपके और सह-संयोजक सौरव दास तथा आशुतोष रांका को भी हिरासत में लिया गया है।
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m

