चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) कार्यक्रम की समयसीमा में संशोधन करते हुए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 26 दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता 30 अक्टूबर के बजाय 25 नवंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, दावों और आपत्तियों के निपटारे की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। पहले इसके लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग के नए कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची (फाइनल वोटर लिस्ट) का प्रकाशन 22 दिसंबर को किया जाएगा।

इस बीच ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47.56 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बावजूद अब तक नाम जुड़वाने के लिए महज 2.75 लाख लोगों ने ही आवेदन किया है। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए 21,603 आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। दरअसल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम कटने के बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कम आवेदन आने को देखते हुए समयसीमा बढ़ाए जाने की संभावना जताई जा रही थी। निर्वाचन आयोग ने अब मतदाताओं को अतिरिक्त समय देते हुए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर से बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है।

इस मामले में अदालत ने भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर हुए मतदाताओं को नए सिरे से फॉर्म-6 भरने के लिए बाध्य किए जाने पर टिप्पणी की थी। अदालत ने ऐसे मतदाताओं से नाम जुड़वाने के लिए नए सिरे से आवेदन कराने के बजाय पते या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म भरवाने की बात कही थी। समयसीमा बढ़ने से उन मतदाताओं को अतिरिक्त अवसर मिलेगा, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं या जिनके विवरण में सुधार की जरूरत है। अब दिल्ली के मतदाता 25 नवंबर तक नाम जुड़वाने, विवरण में संशोधन कराने और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद से ये आवेदन प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में नाम कटने के बावजूद नाम जुड़वाने के लिए कम आवेदन आने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी है। इससे पहले अंतिम तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित थी।

BLO से मिलकर या ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

दिल्ली के मतदाता दावे और आपत्तियों से संबंधित फॉर्म जमा करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता अपना नाम जुड़वाने, किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या वोटर लिस्ट में नाम, पता और अन्य जानकारियों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

दावों और आपत्तियों का जल्द होगा निपटारा

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक प्राप्त हो चुके दावों और आपत्तियों का जल्द से जल्द निपटारा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत सभी आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। दावों और आपत्तियों की जांच पूरी होने के बाद उनका निस्तारण किया जाएगा और इसके बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

33.14 लाख मतदाताओं को जारी हुए थे नोटिस

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के 33.14 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए थे। ये नोटिस नो-मैपिंग और गणना फॉर्म में पाई गई तार्किक विसंगतियों के संबंध में जारी किए गए थे। आयोग के मुताबिक, इनमें से करीब 32 लाख नोटिसों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष नोटिसों का निपटारा भी 30 नवंबर तक किया जा सकेगा।

25 नवंबर तक कर सकेंगे दावे और आपत्तियां

दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समयसीमा बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। ऐसे मतदाता जो अभी तक अपना नाम जुड़वाने या ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब अतिरिक्त समय में आवेदन कर सकते हैं।

BLO से लेकर ऑनलाइन तक आवेदन की सुविधा

मतदाता अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संबंधित फॉर्म प्राप्त कर उसे भरकर जमा करा सकते हैं। इसके अलावा CEO दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी उपलब्ध है। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है।

15 दिसंबर तक निपटेंगे दावे-आपत्तियां, 22 दिसंबर को फाइनल लिस्ट

निर्वाचन आयोग के संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तारीख 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी आवेदनों का सत्यापन और जांच की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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