Delhi Women Free Bus Travel Rule Change: सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) सरकार ने दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा नियम में बदलाव किया है। महिलाएं अब पिंक पेपर टिकट (Pink Paper Ticket) के जरिए मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगी। मुफ्त बस यात्रा की सुविधा अब सिर्फ ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ (Pink Saheli Smart Card) के जरिए ही मिलेगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में सफर करने वाली महिलाओं के लिए आज यानी 4 अक्टूबर से ही इन नियमों में बदलाव किया है।
रेखा गुप्ता सरकार के इस नियम के लागू होने के बाद रविवार से ही महिलाएं पिंक पेपर टिकट के जरिए मुफ्त यात्रा नहीं कर पाएंगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (मुफ्त और रियायती पास) रेगुलेशन, 1985 में बदलाव किया गया। यह बदलाव रविवार 4 अक्टूबर से लागू हो रहा है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक, मुफ्त यात्रा के लिए योग्य महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर करने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। अधिकारी ने कहा कि जिन महिलाओं के पास कार्ड नहीं है वे तय किराए पर टिकट खरीदकर यात्रा कर सकती हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि महिला यात्री और ट्रांसजेंडर लोग एसी और नॉन-एसी, दोनों तरह की डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए योग्य हैं।
18.5 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके
वहीं सितंबर तक 18.5 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि रिचार्ज करने के बाद यह कार्ड अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए भी एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तौर पर काम करेगा। संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो महिलाएं मुफ्त यात्रा योजना के लिए पात्र नहीं हैं वे लागू किराए पर टिकट खरीदकर डीटीसी और क्लस्टर बसों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
वेरिफिकेशन के बाद जारी किए गए कार्ड
रेखा सरकार ने पहले घोषणा की थी कि मार्च में लॉन्च किए गए स्मार्ट कार्ड को दिल्ली का पता रखने वाली महिलाओं को आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन के बाद जारी किए जाएंगे। टिकट-बेस्ड सिस्टम के तहत डीटीसी बसों में यात्रा करने वाली महिलाएं बिना किसी किराए के यात्रा कर सकती थीं, चाहे वे कहीं भी रहती हों।
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