दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए इमारत हादसे के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीयू से जवाब मांगा है. जिसकी अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को NSUI अध्यक्ष की उस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से जवाब मांगा, जिसमें संस्थान के सभी कॉलेजों में छात्रावास सुविधा की मांग की गई थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों में छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने की मांग वाली PIL पर बुधवार को नोटिस जारी किया.

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी या हॉस्टल की इमारत गिरने की घटना के बाद दायर याचिका पर बुधवार को अदालत ने संबंधित पक्षों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. इस जनहित याचिका में दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किफायती और पर्याप्त संस्थागत छात्रावास सुविधा की ‘‘लंबे समय से चली आ रही कमी’’ का मुद्दा उठाया गया.

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब किया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को करने का आदेश दिया है.

साथ ही पीठ ने UGC को याचिका में प्रतिवादी बनाए जाने पर सवाल उठाया. अदालत ने याचिका से यूजीसी का नाम हटाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में UGC को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

जनहित याचिका को एक बहुत गंभीर मुद्दा मानते हुए, याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के 104 साल से ज्यादा समय बीतने और छात्रों की संख्या व भौगोलिक विस्तार में भारी बढ़ोतरी के बावजूद, रहन-सहन की सुविधा उस अनुपात में विकसित नहीं हुई है.

याचिकाकर्ता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की जरूरत और मौजूदा हॉस्टल क्षमता का कॉलेज-वार व्यापक आकलन कराने की मांग की है. साथ ही याचिका के माध्यम से यह भी मांग की गयी है कि जिन कॉलेजों के पास जमीन उपलब्ध है, वहां हॉस्टल बनाए या बढ़ाए. जिन कॉलेजों के पास जमीन की कमी है, उनके लिए सरकारी या यूनिवर्सिटी की जमीन पर सुविधा अरेंज की जाए.

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