Dhruv Rathee: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनों में शामिल होकर सुर्खियों में आए फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली पुलिस (Delhi Police) में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दिल्ली के एक वकील विवेक गर्ग ने पुलिस कमिश्नर, नार्थ DCP और रूप नगर थाना प्रभारी से की है। शिकायत में भारतीय सेना और पुलिस को सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए ध्रुव राठी का पासपोर्ट जब्त करने और फंडिंग की जांच की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता का दावा है कि ध्रुव राठी के बयान देश और केंद्र सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश तथा साजिश से जुड़े हैं। शिकायत में सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो का हवाला दिया गया है।

शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने की अपील की है। शिकायतकर्ता ने ध्रुव राठी के आर्थिक स्रोतों और कथित संपर्को की जांच करने के साथ उनका पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग की है। वहीं  उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉ. विक्रम सिंह ने ध्रुव राठी के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और शिक्षाविद डॉ. विक्रम सिंह ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के सेना और पुलिस संबंधी एक बयान पर आपत्ति जताते हुए उन पर रासुका (NSA) के तहत केस दर्ज करने की मांग की है।

ध्रुव राठी के बयान के बाद से ही डॉ. विक्रम सिंह का पारा चढ़ा है। उन्होंने राठी को देशद्रोही कहने के साथ ही मांग की है कि सरकार उसके खिलाफ तुरंत रासुका में केस दर्ज करे। राठी के सेना और पुलिस में बगावत को लेकर भड़के यूपी के पूर्व डीजीपी ने कहा कि यूट्यूबर ध्रुव राठी जर्मनी से भारत आए और देश के युवाओं को भड़काने में लग गए हैं। इंटरव्यू में पुलिस और देश की सेना को बगावत करने के लिए कह रहे हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने राठी के बयान को देश के लिए घातक बताया और रासुका के तहत केस दर्ज करने की मांग उठाई।

ध्रुव राठी के खिलाफ इस मामले में समन भी जारी

इधर भारत आने के बाद से ध्रुव राठी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक पुराने मामले में नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है। यह मामला विकास सांक्रित्यायन उर्फ विकास पांडे की ओर से दायर किया गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी के ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-2’ वीडियो को लेकर यह मामला दर्ज कराया गया था। अदालत ने समन की तामील के लिए दस्ती सेवा की अनुमति भी दी है। मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

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