Didwana Kuchaman Food Safety Guidelines: डीडवाना-कुचामन जिले में शादी, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य बड़े आयोजनों में फूड पॉइजनिंग और खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए नई खाद्य सुरक्षा गाइडलाइन लागू की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी SOP के तहत अब सामूहिक भोज और बड़े आयोजनों में बिना वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण के भोजन तैयार करने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

हलवाई और कैटरर्स के लिए FSSAI लाइसेंस जरूरी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत हलवाई, कैटरर और भोजन सेवा से जुड़े सभी लोगों के लिए वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण जरूरी है। उन्होंने जिले के सभी हलवाई, कैटरर्स और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी मात्रा में भोजन तैयार करने वाले विक्रेताओं से जल्द लाइसेंस लेने और नई गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है।
सभी हलवाई और कैटरर्स का होगा सर्वे
डीडवाना के अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में हलवाई और कैटरर्स का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के दौरान बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों की जानकारी जुटाई जाएगी और उन्हें लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस या निर्धारित गाइडलाइन के खिलाफ खाद्य कारोबार करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बड़े आयोजन से पहले देनी होगी लिखित सूचना
नई SOP के अनुसार सामूहिक भोज या बड़े कार्यक्रम के आयोजक अथवा कैटरर को कार्यक्रम से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी को लिखित सूचना देनी होगी। इसमें कार्यक्रम की तारीख, समय और स्थान के साथ मेहमानों की संख्या, भोजन तैयार करने की जगह और हलवाई या कैटरर का लाइसेंस नंबर देना होगा।
मैरिज गार्डन और होटल संचालकों की भी जिम्मेदारी
मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, होटल और फार्म हाउस संचालकों को अपने यहां होने वाले आयोजनों में केवल वैध FSSAI लाइसेंसधारी हलवाई और कैटरर्स को ही काम देने की अनुमति होगी। उन्हें इससे संबंधित रिकॉर्ड भी सुरक्षित रखना होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बड़े आयोजनों की जोखिम के आधार पर निगरानी करेंगे। जरूरत के अनुसार भोजन के नमूने लिए जाएंगे और मौके पर स्वच्छता व्यवस्था की भी जांच की जाएगी।
साफ पानी और भोजन के सुरक्षित भंडारण पर जोर
SOP में व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ पेयजल, भोजन के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण, भोजन तैयार करने की स्वच्छ व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं।
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