भिलाईनगर। दल्लीराजहरा – रावघाट रेल परियोजना ने 17 जून को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जब रावघाट रेलखंड पर नियंत्रित गति और सीमित भार के साथ तकनीकी ट्रायल प्रारंभ किया गया। इस ट्रायल में 58 बोक्सन रेक का उपयोग किया गया। यह ट्रायल आगामी दिनों में विभिन्न चरणों में जारी रहेगा और रेल लाइन की परिचालन क्षमता, संरचनात्मक सुरक्षा तथा तकनीकी मानकों का परीक्षण किया जाएगा। इस प्रगति के साथ रावघाट रेल परियोजना अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है।

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करीब 95 किलोमीटर लंबी दल्लीराजहरा – रावघाट रेल परियोजना को सेल – भिलाई इस्पात संयंत्र और भारतीय रेलवे के साझा प्रयासों से विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2008 में हुए एमओयू के बाद शुरू हुई यह परियोजना केवल लौह अयस्क परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि बस्तर अंचल को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पहल बन चुकी है।

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इस परियोजना में सेल द्वारा अब तक करीब 1800 करोड़ रुपये रेल लाइन निर्माण पर तथा रावघाट परियोजना के समग्र विकास पर लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। उल्लेखनीय है नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों से गुजरने वाली इस परियोजना को पूरा करना आसान नहीं था।

रेल लाइन निर्माण का अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में रावघाट स्टेशन भवन, यात्री सुविधाओं तथा सिग्नलिंग एवं दूरसंचार (एस एंड टी) से जुड़े कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुलाई 2026 के अंत तक स्टेशन परिसर के शेष कार्य पूर्ण होने की संभावना है। इसके बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण और सुरक्षा स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बच्चों को मारकर आत्महत्या करने वाले दंपती के खिलाफ जुर्म दर्ज

दुर्ग। मोहन नगर थाना अंतर्गत एक ही परिवार के 4 शव मिलने वाले मामले में पुलिस ने मृतक आरोपियों के खिलाफ धारा 103 (1), 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया है। 21 मई की रात को माता-पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या करने के बाद स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आर्य नगर दुर्ग वार्ड नंबर 13 निवासी गोविंद साहू 21 मई की रात को अपनी पत्नी चंचल कुंवर, बेटी तृष्णा 13 वर्ष एवं यशांक 11 वर्ष के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चले गए थे।

दूसरे दिन सुबह जब कोई कमरे से बाहर नहीं निकला तथा दरवाजा नहीं खुला तब प्रार्थी नेमचंद साहू की माता धनवंतीन साहू ने रूम का दरवाजा खोली तो देखा कि गोविंद कुंवर स्टडी रूम में पंखे पर एवं उनकी पत्नी चंचल कुंवर बेडरूम में लगे पंखे में नायलॉन की रस्सी से फांसी पर लटकी हुई थी। दोनों बच्चे तृष्णा 13 वर्ष एवं यशांक 11 वर्ष बेड पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। जिनकी मौत हो चुकी थी।

पति-पत्नी ने पहले अपने दोनों बच्चों की गला घोट कर हत्या कर दी, इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतक गोविंद (कुंवर) साहू एवं उनकी पत्नी चंचल कुंवर के खिलाफ अपने दोनों बच्चों की हत्या करने एवं स्वयं आत्महत्या करने को लेकर अपराध दर्ज किया है।

म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग। साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराकर अवैध धन अर्जित करने वाले आरोपियों को उतई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों के बैंक खातों में लाखों रुपए के संदिग्ध एवं अनाधिकृत ट्रांजैक्शन पाए गए हैं।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मणि शंकर चंद्रा ने बताया कि भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल एवं पुलिस मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना उतई क्षेत्र अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के खातों का परीक्षण किया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न प्रकरण में प्रयुक्त रकम कुछ संदिग्ध खातों में प्राप्त हुई थी।

जांच में पाया गया कि वर्ष 2024 से 2026 के मध्य इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी से प्राप्त राशि को अन्य खातों में स्थानांतरित एवं आहरित किया गया है। इससे अवैध आर्थिक लाभ अर्जित भी किया गया। जांच में 30 संदिग्ध खाता धारकों के विरुद्ध धारा 318 (2), 318 (3), 318 (4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था।

विवेचना के दौरान बैंक से प्राप्त केवाईसी खाता, वितरण ट्रांजैक्शन, स्टेटमेंट का परीक्षण किया गया जिसमें आरोपियों के खाते में लाखों रुपए अनाधिकृत लेनदेन पाए गए।

पूछताछ में आरोपियों भूपेंद्र हिरवानी निवासी मोतीलाल चौक सुपेला, नवलेश्वर पाटले वार्ड नंबर 6 संजय नगर सुपेला, पवन सिंह प्रगति नगर केंप एक भिलाई, आकाश चंद्राकर निवासी कृष्णा टॉकीज के सामने मैत्री नगर, अर्पण शुक्ला तितुरडीह थाना मोहन नगर, मुकेश सिंह सेक्टर 7 भिलाई ने अपने बैंक खाता, पासबुक, एटीएम कार्ड एवं मोबाइल सिम अन्य व्यक्तियों को साइबर ठगी से संबंध अवैध आर्थिक लेनदेन के लिए उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया।

बीएसपी सहित सभी यूनिटों में तीन एजेंसी करेंगे ठेका श्रमिक सप्लाई

भिलाईनगर। बीएसपी सहित सेल की सभी यूनिटों में अब ठेका श्रमिकों की सप्लाई का जिम्मा तीन एजेंसियों को दिया जा रहा है। वर्तमान में सेल में 68000 और बीएसपी में करीब 16000 ठेका श्रमिक हैं। ये ठेका श्रमिक अब अपने भविष्य को लेकर सशंकित हैं। यूनियन ने चेतावनी दी है कि श्रमिकों की छंटनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मिली जानकारी के अनुसार, क्वैस कार्पोरेशन लिमिटेड, रैंडस्टैड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और इनोवसोर्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड को बीएसपी सहित सेल की सभी यूनिटों में मैनपॉवर सप्लाई करने के लिए अनुशंसित किया गया है। इस खबर से स्थानीय ठेका श्रमिकों में अपने भविष्य को लेकर अनिश्चतता की स्थिति है।

वर्तमान में ठेके दार अपने कामों के लिए स्थानीय ठेका श्रमिकों को ही रखते हैं। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलता है। तीन एजेंसियों को मैनपावर सप्लाई करने का जिम्मा मिलने के बाद वे स्थानीय श्रमिकों को रखेंगे या बाहर के श्रमिक लाएंगे यह देखने वाली बात है।

सभी यूनिटों में मैनपॉवर कम भी कर रहे

ज्ञात हो कि इस समय सभी यूनिटों में मैनपॉवर कम करने का दबाव है । रेगुलर मैनपॉवर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत कम किया जा रहा जबकि ठेका श्रमिकों की धीरे धीरे छंटनी करने के निर्देश हैं। इससे बीएसपी के विभाग प्रमुख परेशान हैं।

कोहका, कुरूद, जुनवानी में 73 से ज्यादा जगहों पर अवैध कॉलोनी, लिस्ट तैयार

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोहका, कुरूद, जुनवानी में 73 से ज्यादा जगहों पर मनमानी प्लाटिंग कर अवैध कॉलोनी बसा दी गई है। निगम के भवन निर्माण अधिकारी के सत्यापन के बाद निजी जमीनों पर बिना ले आउट व अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग को अवैध घोषित किया गया है।

निगम ने अवैध प्लाटिंग व कालोनियों की सूची जारी कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग कोहका और कुरूद ग्राम में मिली है। कोहका कृष्णा ग्रैंड सिटी के सामने -पीछे, लोहिया रोड के समीप, रूंगटा के पीछे, आर्य नगर, भेलवा तालाब के पीछे साकेत नगर, उल्लास नगर नाला के पास, सन सिटी के पास जेवरा सिरसा रोड, एमजी स्कूल के पास खसरा नं.: 640, 649, 4885, 5244/1, 5510/2, 644/1, 73/4, 831, 860, 1225 1245, 731, 798, 800, 22/1, 730, 1524, 547/1, 716, 59 65, 2136, 801, 31, 32, 35 आदि में मनमानी प्लाटिंग की गई है।

कुरूद चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के पास, एमजे स्कूल के पीछे, सीसीएम कॉलेज रोड, राधा फार्म के पीछे, सन सिटी के पीछे, कैलाश नगर, बाबा दीपसिंह नगर में खसरा नं. 527/3, 777/2, 1138/1, 494, 1539/4, 1542, 441, 1047/7, 1332/1, 443/1, 155, 1546/1, 47, 140, 481, 1526/1, 690, 1326/1, 1607, 5371 /6, 39, 419 में मनमानी प्लाटिंग की गई है। इसी तरह जुनवानी मॉडल टाउन नाला के पास, पुष्पक नगर, चौहान ग्रीन वैली, खम्हरिया रोड शीतला तालाब के पास, आनंद नगर आश्रम के पास खसरा नं.: 353/1, 47/2, 115/2, 318 / 1, 1178/11, 1185/10, 321/2, 39/4, 711, 176/2, 303/09 को भी निगम ने अवैध घोषित किया है।

निगम प्रशासन की चेतावनी निगम के भवन निर्माण अधिकारी ने इन खसरा नंबरों वाली जमीन पर प्लॉट, मकान या फ्लैट नहीं खरीदने की अपील की है। अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं और भविष्य में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। निगम ने स्पष्ट किया कि सूची में शामिल सभी स्थल निजी जमीन पर हैं और बिना लेआउट स्वीकृति के प्लॉटिंग की जा रही है। यह नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम और छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम का उल्लंघन है।

पत्नी का गला दबाकर की थी हत्या, मृतक पति पर हत्या का केस दर्ज

भिलाईनगर। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के वृंदानगर कैंप-1 में रविवार सुबह मिले दंपती के शवों के मामले में अब मृत पति पर वैशाली नगर पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज किया है।

बता दें कि शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि यह मामला हत्या के बाद आत्महत्या का था। घटना से पहले पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की थी और उसके बाद खुद दूसरे कमरे में फांसी के फंदे पर झूल गया था। वैशाली नगर पुलिस ने बताया कि वार्ड 29 वृंदानगर निवासी ऑटो चालक जी. वेंकटरमण मूर्ति (55 वर्ष) और उनकी पत्नी जी. विद्यावती (52 वर्ष) घर में अकेले रहते थे, जबकि उनका इकलौता बेटा ओडिशा में नौकरी करता है।

रविवार सुबह करीब 9 बजे जब वेंकटरमण की मां उनसे मिलने पहुंची तो उन्होंने सामने वाले कमरे में बहू विद्यावती का शव पड़ा देखा। इसके बाद जब वह अंदर के कमरे में गईं तो वहां बेटे का शव नायलॉन की रस्सी के फंदे पर लटका हुआ था। सोमवार को पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया।

फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की शार्ट पीएम रिपोर्ट में साफ हुआ है कि मृतका विद्यावती के गले पर मिले फंदे के निशान (लिगेचर मार्क) गला दबाने के कारण आए थे। पति वेंकटरमण ने पहले पत्नी को मौत घाट उतारा और फिर खुद अंदर के कमरे में जाकर जान दे थी। इस पूरे मामले में वैशाली नगर पुलिस ने मृतक जी. वेकट रमन मूर्ति के खिलाफ धारा 103 (1) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही है।

परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सीएसवीटीयू ने खोला पोर्टल

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई ने अप्रैल-मई 2026 सत्र की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय के डिजिवर्सिटी पोर्टल पर विभिन्न बी.टेक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ हो गई है।

नियमित, बैकलॉग तथा एनईपी एवं ऑनर्स योजना के विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि के भीतर परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा। बी.टेक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (एआईसीटीई एवं ऑनर्स), बी.टेक प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर (एनईपी एवं एनईपी ऑनर्स) तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर (एनआईटीटीटीआर योजना) के विद्यार्थियों के लिए फॉर्म भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जबकि बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून निर्धारित की गई है। इसके बाद 22 जून तक प्रतिदिन 30 रुपये, 26 जून तक प्रतिदिन 120 रुपये तथा 30 जून तक प्रतिदिन 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ फॉर्म जमा किए जा सकेंगे।

सीएसवीटीयू ने सभी संबद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे डिजिवर्सिटी पोर्टल पर विद्यार्थियों के नामों का सत्यापन करें ताकि पात्र छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यदि किसी पात्र विद्यार्थी का नाम पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो इसकी सूचना तत्काल टिकट जनरेट कर विश्वविद्यालय को देनी होगी। वहीं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एबीसी आईडी बनाना अनिवार्य है।

नीट परीक्षा के लिए केंद्र के इर्द-गिर्द लगाई गई धारा 163

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में निर्धारित नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा 2026 के सभी परीक्षा केन्द्रों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेशानुसार परीक्षा दिवस 21 जून को संबंधित परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में सभी प्रकार के कोचिंग संस्थानों, शैक्षणिक मार्गदर्शन केन्द्रों, बुक पर्चा, स्टॉल संचालकों, पुस्तक विक्रेताओं अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार, पंपलेट, वितरण, ज्ञापन वितरण, अस्थायी स्टॉल टेंट, टेबल, कुर्सी, शिविर का संचालन अथवा अनावश्यक भीड़ एकत्र करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा केन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में दोपहर 12 बजे से सायं 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर, डी.जे. धुमाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली (पुलिस प्रशासन को छोड़कर) अथवा अन्य तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों का उपयोग जिससे परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, प्रतिबंधित रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 का आयोजन जिले के विभिन्न 19 परीक्षा केन्द्रों में किया जाना है। परीक्षा दिवस 21 जून को यह आदेश संबंधित परीक्षा केन्द्रों के लिए एवं उपरोक्तानुसार निर्धारित क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 223 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

दुर्ग जिले में 6 निरीक्षकों की पदस्थापना

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस मुख्यालय रायपुर ने 61 निरीक्षकों के तबादले का आदेश में दुर्ग जिले में कुल छह निरीक्षकों की पदस्थापना की गई है। कांकेर जिले से तीन निरीक्षकों का तबादला दुर्ग किया गया है।

इनमें शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट, दिलेश्वर चंद्रवंशी और रवि शंकर ध्रुव शामिल हैं। वहीं, नारायणपुर जिले से भीषेण पिस्दा और धनुराम ओग्रे को दुर्ग भेजा गया है। इसके अलावा बीजापुर जिले से हुबलाल चंद्राकर का भी स्थानांतरण दुर्ग जिले में किया गया है। तबादला आदेश के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र नवीन पदस्थापना स्थल पर कायर्भार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सागौन कटाई गिरोह पर शिकंजा, मुख्य आरोपी समेत कई आरोपी भेजे गए जेल

खैरागढ़। खैरागढ़ वनमंडल के छुईखदान वन परिक्षेत्र में सागौन सहित अन्य बहुमूल्य वृक्षों की अवैध कटाई के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक विभागीय जांच में सामने आए तथ्यों के संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आधार पर मुख्य आरोपी सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, आरक्षित वन क्षेत्र गातापार पश्चिम के कक्ष क्रमांक- 239 में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई किए जाने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। जांच के दौरान खमहारडीह क्षेत्र- में सुनियोजित तरीके से वन संपदा को नुकसान पहुंचाए जाने के प्रमाण मिले।

मामले की पड़ताल में दौलत सिंह चंदेल की भूमिका प्रमुख रूप से सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया है इसके साथ ही कटाई कार्य में सहयोग करने वाले अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लेकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। वन अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान यह तथ्य भी उजागर हुआ कि पेड़ों की कटाई और उन्हें हटाने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया था।

कार्रवाई करते हुए विभाग ने संबंधित जेसीबी को जब्त कर लिया है तथा उसके राजसात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 तथा शासकीय संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

वनमंडल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, लकड़ी तस्करी और अन्य वन अपराधों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग ने आम नागरिकों से भी वन अपराधों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि वन संपदा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को और प्रभावी बनाया जा सके।

कलेक्टर परिसर में शराबखोरी पर दो निलंबित

खैरागढ़। कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित जिला आबकारी कार्यालय के कर्मचारियों के कथित शराब सेवन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य लिपिक सहित दो को निलंबित कर दिया है। मामले ने सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यसंस्कृति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया वीडियो में जिला आबकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड-3 सुजीत पुरी गोस्वामी एवं मुख्य लिपिक वीरेंद्र सिंह यादव कथित रूप सेवन करते दिखाई दिए। वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया था और मामले की जांच की मांग उठने लगी थी।

प्रारंभिक जांच में एवं विभिन्न समाचार माध्यमों में प्रसारित से कार्यालयीन समय के दौरान शराब का मामला गंभीर प्रतीत होने पर जिला प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया। जारी आदेश के अनुसार कार्यालयीन समय में मुख्य लिपिक वीरेंद्र सिंह यादव द्वारा अपने कार्यालय कक्ष में मद्यपान किए जाने की जानकारी प्रथम दृष्टया सामने आने पर इसे शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित आचरण के विपरीत, गंभीर अनुशासनहीनता तथा विभागीय मर्यादा के विरुद्ध माना गया है।

तत्काल प्रभाव से हुई निलंबन की कार्रवाई

अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर द्वारा जारी आदेश में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत मुख्य लिपिक वीरेंद्र सिंह यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जिला आबकारी कार्यालय, खैरागढ़-छुईखदान – गंडई निर्धारित किया गया है, तथा बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई गई है। इस दौरान दोषी कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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