दुर्ग। पुराने स्पोटर्स एवं फिटनेस उपकरण बेचने के लिए विज्ञापन पोस्ट करना प्रार्थी को भारी पड़ गया। सामान खरीदने के लिए संपर्क किया गए आरोपी ने प्रार्थी के साथ 2, 37, 222 रुपए की धोखाधड़ी की। प्रार्थी की शिकायत पर सुपेला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस ने बताया कि प्रार्थी विशेष टिपले स्मृति नगर भिलाई का निवासी है और वह नवी मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। उसने 28 जुलाई को ओएलएक्स पर अपने पुराने स्पोट्र्स एवं फिटनेस उपकरण बेचने के लिए विज्ञापन पोस्ट किया था। इसी दौरान आरोपी अशोक कुमार ने सामान खरीदने के लिए उससे संपर्क किया। आरोपी ने प्रार्थी को बताया कि सामान का भुगतान एक मर्चेंट बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा।

विश्वास में लेने के बाद आरोपी ने प्रार्थी से पहले 5 रुपए का ट्रांजैक्शन करने के लिए कोड भेजा। इसके बाद प्रार्थी ने उसे 5 रुपए का भुगतान किया। उक्त रकम वापस भेज कर आरोपी ने यह भरोसा दिलाया कि पूरी भुगतान प्रक्रिया वास्तविक है। आरोपी ने रिफंड और राशि रिलीज करने के नाम पर शिकायतकर्ता प्रार्थी से लगातार अलग-अलग यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाया। बाद में आरोपी ने प्रार्थी से कहा कि दोनों पक्षों के ट्रांजैक्शन और राशि ब्लॉक हो गई है उसे रिलीज करने के लिए एक और ट्रांजैक्शन करना जरूरी है।

आरोपी के झांसे में प्रार्थी आ गया और उसने अलग-अलग बैंक खाते से कुल 2,37, 222 रुपए की राशि ट्रांजैक्शन के माध्यम से भेज दी। आरोपी ने प्रार्थी पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए बीच-बीच में छोटी रकम वापस भेजी। इसके बाद उसने बड़ी राशि की धोखाधड़ी कर ली। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 318 ( 4 ) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।

बिना अनुमोदन व प्रस्ताव के ब्याज के लाखों रुपए खर्च, बिफरे जनपद के सदस्य

दुर्ग। बिना अनुमोदन व प्रस्ताव के ब्याज की लाखों रुपए खर्च करने पर सदन गर्माया दुर्ग जनपद सामान्य सभा बैठक में उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने मामले में जांच कर करने मांग की।

हिरवानी ने पिछली बैठक में अंजोरा ढाबा में पेयजल के लिए जनपद पंचायत दुर्ग से 21 एवं ग्राम पंचायत से 10 स्वीकृत किए थे जो कार्य हो चुका है इसके लिए जनपद से स्वीकृत राशि किसकी अनुसंशा से किया गया, इसकी जानकारी मांगी थी। कल आयोजित सामान्य सभा बैठक इसे लेकर प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन में कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात स्वीकृति देने की जानकारी दी गई। इस पर उपाध्यक्ष हिरवानी ने कलेक्टर के अनुमोदन की कापी मांगी तो बताया गया कि मौखिक अनुमोदन पर तत्कालीन सीईओ ने स्वीकृति दी थी।

हिरवानी ने कहा 15 वें वित्त की ब्याज से यह 21 लाख रुपए देना बताया गया था तो किस बैठक के प्रस्ताव पर दिया गया, तब बैठक में मौजूद सीईओ ने कहा कि वे उस समय नहीं थे इसलिए इसकी जानकारी नहीं है। इस पर तत्काल देख कर बताने कहा तो पता चला कि कहीं प्रस्ताव नहीं हुआ है। इसे लेकर उपाध्यक्ष ने कहा कि कार्यवाही विवरण में कलेक्टर के अनुमोदन की बात गलत है। एवं इसके लिए कोई लिखित प्रस्ताव नहीं हुआ यह दर्ज हो।

उनके सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि जनपद अध्यक्ष ने बिना अनुमोदन व प्रस्ताव के अपने क्षेत्र में यह राशि कैसे स्वीकृत करा ली। तब अध्यक्ष कुलेश्वरी ने भी कहा वे नहीं जानती सीईओ ही जानेंगे। जिस पर उपाध्यक्ष ने रोष जताते कहा हर कार्य लिए बहुमत होने की बात अध्यक्ष द्वारा की जाती है फिर यह कार्य कैसे हो गया, इसी जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

बैठक में पूर्णिमा वर्मा ने लंबित राशन कार्ड कार्ड का मुद्दा रखा। वहीं कई सदस्यों ने उनके क्षेत्र में उनकी मांग पर की गई। बोर खनन की जानकारी संबंधित सदस्य को दिए बिना पीएचई द्वारा कराए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में लोमश चंद्राकर, संतोषी देशमुख, झमित गायकवाड़, अजीत चंद्राकर, दामिनी साहू, लीलावती देशमुख, राजेन्द्र ठाकुर, प्यारी निषाद आदि मौजूद थे।

बीएसपी क्रिकेट टीम के लिए चयन स्पर्धा 30 को

भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा सत्र 2026-27 के लिए अंडर-19 (बालक) क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की टीम भी भाग ले रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र की क्रिकेट टीम के गठन हेतु 30 अगस्त को बीएसपी क्रिकेट ग्राउंड, सिविक सेंटर, भिलाई में प्रातः 9 बजे से चयन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है।

अंडर-19 (बालक) वर्ग में भाग लेने के लिए प्रतिभागी का जन्म 01 सितंबर 2008 के बाद होना आवश्यक है। संयंत्र कर्मियों के बच्चे तथा भिलाई परिधीय क्षेत्र के प्रतिभागी जो इस चयन स्पर्धा में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें बी. एस. पी. क्रिकेट ग्राउंड, सिविक सेंटर में प्रातः 8.30 बजे तक अपनी उपस्थित होना होगा। इस चयन स्पर्धा के प्रभारी उप महाप्रबंधक (क्रीडा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएँ) राजेंद्र प्रसाद होंगे।

नगर सेना में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 6.30 लाख रुपए की धोखाधड़ी

दुर्ग। आरोपी ने प्रार्थिया के पति से नगर सेवा में नौकरी लगवाने का झांसा देकर अलग-अलग किश्तों में 6.30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। शिकायत के बाद पुलगांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रकम लेने के बाद आरोपी ने नौकरी भी नहीं लगाया और पैसे वापस मांगने पर टालमटोल करता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया किरण चंद्राकर निवासी ग्राम चंदखुरी ने कायत दर्ज कराई कि उसके जान पहचान के आरोपी इसरार खान निवासी ग्राम चंदखुरी द्वारा स्वयं की नगर सेना के अधिकारी से पहचान होने की बात बताकर नगर सेना में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया गया था।

आरोपी द्वारा नौकरी लगवाने के नाम पर प्रार्थिया के पति से अलग-अलग 15 किस्तों में कुल 6.30 लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे। इसके बाद आरोपी ने नौकरी नहीं लगवाया। जब प्रार्थिया द्वारा रकम वापस मांगा गया तो आरोपी टाल मटोल करते रहा । शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी

दुर्ग। महिला बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला से 3 लाख 90 हजार रुपये की ठगी करने वाले एक मामले में पदमनाभपुर पुलिस ने आरोपी अजाजूर रहीम कुरैशी निवासी सुभाष नगर के खिलाफ धारा 318 (4) के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

पुलिस ने बताया कि प्रार्थिया लक्ष्मी गया नगर वार्ड 04 दुर्ग निवासी है। लक्ष्मी नगर निगम दुर्ग में अरबन इनवाईरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से पिछले करीब 8-9 वर्षों से कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। इसी दौरान नगर निगम में कम्प्यूटर रिपेयरिंग का काम करने आने वाले अजाजुर रहीम कुरैशी से उनकी पहचान हुई थी।

आरोपी ने महिला को बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उसके परिचित है, और वह उसे विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर सरकारी नौकरी लगवा सकता है। इसके एवज में आरोपी ने 4 लाख रुपये की मांग की। नौकरी की चाह में महिला उसके झांसे में आ गई और अलग-अलग किश्तों में ऑनलाइन रकम देना शुरू कर दिया।

शिकायत के मुताबिक, महिला ने 2 जून 2025 से 10 अगस्त 2025 के बीच अपने बंधन बैंक खाते से फोन पे के माध्यम से आरोपी को कुल 3,90,000 का भुगतान किया। भुगतान के बाद भी आरोपी ने न तो नौकरी लगवाई और न ही संबंधित अधिकारी से मुलाकात कराई। महिला द्वारा नौकरी के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी टालमटोल करता रहा।

प्रार्थिया ने बताया कि आरोपी द्वारा दी गई रकम में से 35,000 रुपए आरोपी ने किसी तरह वापस कर दिए थे लेकिन बाकी रकम वापस नहीं की। आरोपी द्वारा लगातार टालमटोल करने के बाद महिला को ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसनें पुलिस अधीक्षक के नाम लिखित शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा रकम वापस दिलाने की मांग की प्रार्थिया के आवेदन का अवलोकन करने पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।

साथ जाने के लिए मना किया तो नाबालिग पर चाकू से हमला

राजनांदगांव। साथ चलने से मना करने पर एक युवक ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

तुमड़ीबोड़ पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम जिनेन्द्र पाल कोरे पिता जयपाल कोरे उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम तुमडीबोड़ वार्ड नं. 6 पुलिस चौकी तुमडीबोड़ बताया जाता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 27 अगस्त को ग्राम तुमड़ीबोड़ रामनगर निवासी प्रार्थी गोविंद बांधे पिता फगुवा बांधे ने पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका 17 वर्षीय पुत्र रामनगर गौठान के पास बैठा था,

इसी दौरान आरोपी जिनेन्द्र पाल कोरे उम्र 22 वर्ष उसे अपने साथ चलने के लिए बोला, जाने से मना करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते अपने पास रखे चाकू से युवक पर हमला कर दिया। चाकू हमले से युवक के हाथ में चोट आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

घायल युवक द्वारा अपने परिजनों को घटना की जानकारी देने पर परिजन उसे लेकर तत्काल पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर त्वरित कार्यवाही करते हुए चंद घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू को जप्त किया गया।

आरोपी को पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ के अपराध क्रमांक 370/2026, धारा 296, 118 (1), 351 (3) बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी आदतन बदमाश है, जिसके विरुद्ध मारपीट, चाकूबाजी व चोरी के कई मामले दर्ज है।

मवेशी के टकराने से युवक की हुई मौत

डोंगरगांव। क्षेत्र में आवारा मवेशियों के कारण लगातार सडक़ हादसे बढ़ रहे हैं। बीती रात एक दर्दनाक सडक़ दुर्घटना में डोंगरगांव शहर के साकेतधाम मंदिर के पास मवेशी से टकराने से एक युवक की जान चली गई। वहीं इस स्थल पर कुछ समय पूर्व ही दो बाईक सवार भी दुर्घटनाग्रस्त हुए और बाल बाल बचे।

मिली जानकारी के अनुसार राजाखुज्जी निवासी मोहनानंद यादव (36 वर्ष) पिता परमानंद यादव गुरुवार की रात्रि अपनी बाइक सीजी 08 ई 0577 से अपने पिता को लेने डोंगरगांव पहुंचे थे जो कि राजनांदगांव से वापस लौट रहे थे कि तभी साकेतधाम के समीप अचानक सामने आए मवेशी (गाय) से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोहनानंद यादव गंभीर रूप से घायल होकर सडक़ पर गिर पड़े।

हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोंगरगांव पहुंचाया गया, जहां परीक्षण उपरांत डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकार आवारा पशुओं का शीघ्र करे उपाय

फसलों को बचाने ग्रामीण मवेशियों को शहरों की ओर खदेड़ रहे हैं और यही मवेशी शहर की सडक़ों में अपना डेरा जमाए हुए हैं। रात्रि में अचानक इन पशुओं के गाडिय़ों से भिड़ंत के चलते लगातार छोटी बड़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। वहीं इस दुर्घटना में राखी के त्यौहार के मौके पर एक परिवार का भाई या बेटा फिर छोड़ कर चला गया। आये दिन होने वाले दुर्घटनाओं और गौवंश के इस दुर्दशा को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार को इस दिशा में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए।

5 साल की मासूम से नशेड़ी नाबालिग ने किया दुष्कर्म

अंबागढ़ चौकी। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अंबागढ़ चौकी थानांतर्गत 5 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अधिकृत वेब पेज पर दर्ज जानकारी के अनुसार मामले में बीएनएस की धारा 65 (2) और 115 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में आरोप 15 वर्षीय नाबालिग पर है।

परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच घर के पीछे स्थित छोटे तालाब के पास बच्ची के साथ घटना हुई। घटना के बाद परिजन बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद रात में गांव में बैठक हुई जब बैठक में कोई आरोपी ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तब पुलिस की 112 सेवा को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम गांव पहुंची और आरोपी बताए जा रहे नाबालिग तथा बच्ची को चौकी लेकर गई। देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी रही। परिजनों के अनुसार सुबह करीब 4 बजे तक कार्रवाई की गई।

पीड़ित पक्ष ने लगाया समझौते के दबाव का आरोप

जीरो ग्राउंड पर पीड़ित पक्ष के परिजनों ने आरोपी पर नशे की आदत होने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आरोपी शराब और गांजा का सेवन करता है। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष की ओर से समझौते की बात कही जा रही है। हालांकि पीड़ित परिवार ने किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए कानूनी कार्रवाई और न्याय की मांग की है।

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