गुजरात में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने और ई-चालान को नजरअंदाज करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई अब और सख्त हो गई है। गुजरात पुलिस ने राज्य में 12 अगस्त से ‘नेक्स्ट जनरेशन चालान प्रणाली’ लागू कर दी है। इसके तहत चालान जारी होने के 75 दिनों के भीतर जुर्माना न भरने पर परिवहन पोर्टल पर वाहन के लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी।

45 दिन में भुगतान या ऑनलाइन शिकायत का विकल्प

स्टेट ट्रैफिक ब्रांच की पुलिस अधीक्षक वी. साहित्या के अनुसार, चालान जनरेट होने के बाद वाहन मालिक के पास 45 दिनों का समय होगा। इस दौरान चालक जुर्माना भर सकता है या चालान गलत होने पर साक्ष्यों के साथ परिवहन पोर्टल पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए चालकों को पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य होगा, ताकि एसएमएस के जरिए पल-पल की जानकारी मिल सके।

30 दिनों में शिकायत का निपटारा

शिकायत मिलने पर पुलिस विभाग साक्ष्यों की जांच कर 30 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करेगा। जिला स्तर पर निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारी निगरानी करेंगे, जबकि पुलिस निरीक्षक (PI) स्तर के अधिकारी दस्तावेजों की पड़ताल करेंगे।

कोर्ट में अपील के लिए 50% भुगतान जरूरी

यदि वाहन चालक पुलिस के फैसले से असंतुष्ट होकर मामला कोर्ट ले जाना चाहता है, तो उसे चालान राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा। इसके बाद ही वह कोर्ट में अपील दर्ज करा सकेगा। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य चालान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और समय पर ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है।

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