Odisha Desk, भुवनेश्वर: भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने ओडिशा में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की निगरानी के लिए 10 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर (Electoral Roll Observers) नियुक्त किया है। इस संबंध में ओडिशा सरकार के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) एवं विशेष सचिव सुशांत कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को निर्देश जारी किया।
निर्देश के अनुसार, प्रत्येक इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर को तीन-तीन जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान अपने-अपने जिलों का कम से कम तीन बार दौरा करना होगा।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑब्जर्वर केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न मतदान केंद्रों (Polling Stations) का भी दौरा करना होगा, ताकि जमीनी स्तर पर पुनरीक्षण कार्य की स्थिति का आकलन किया जा सके।
दौरे के दौरान ऑब्जर्वर संबंधित जिले के सांसदों (MPs), विधायकों (MLAs) और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे उनकी शिकायतें और सुझाव सुनेंगे तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि आम नागरिकों को भी SIR प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतें और समस्याएं सीधे इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर के समक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
5 जुलाई को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम जोड़ने या हटाने की संख्या जिले के औसत से 1 प्रतिशत अधिक या किसी विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रतिशत से अधिक होगी, वहां संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) की रिपोर्ट और उसके औचित्य की व्यक्तिगत रूप से जांच इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर करेंगे।
इसके अलावा सभी ऑब्जर्वर को अपने-अपने जिलों में चल रहे SIR कार्य की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को सौंपनी होगी।
निर्वाचन आयोग 5 जुलाई को ओडिशा की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद नागरिक 4 अगस्त तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर अपनी आपत्तियां, शिकायतें और सुझाव दर्ज करा सकेंगे।
जानिए किस फॉर्म से होगा क्या काम
निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार-
- Form-6 के माध्यम से नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
- Form-7 का उपयोग मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए किया जाएगा।
- Form-8 के जरिए मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरणों में आवश्यक संशोधन कराया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद अपने विवरण की जांच अवश्य करें और किसी भी त्रुटि की स्थिति में निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें।

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