Election Commission Will be Campaign In 20 SIR Related States:  मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) के इस्तीफे, वोट चोरी (Vote Chori) और SIR के खिलाफ आज देश में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी (CJP) ‘हल्ला बोल’ प्रदर्शन कर रही है। INDIA ब्लॉक (INDIA Block) सेव डेमोक्रेसी मार्च निकाल रही है। जबकि कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी मुंबई में  जेल भरो आंदोलन करेगी। इन प्रदर्शनों से चुनाव आयोग डरा हुआ प्रतित हो रहा है। लिहाजा अपने फैसलों पर लगातार यू-टर्न ले रहा है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के बीच लिया चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर हो चुके 20 राज्यों में मदताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के दौरान उन मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा, जिनके नाम छूट गए थे या किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया था।

. इस फैसले के तहत उसने वोटर लिस्ट में छूटे हुए पहली बार के वोटर और युवा मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्पेशल अभियान चलाने के निर्देश दिए हैंष इसके लिए आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को निर्देश देते हुए पत्र भेजा है।

अब BLO संबंधित वोटर्स के घर-घर जाकर मौजूदा स्थिति की जानकारी लेंगे। निर्देशों के अनुसार, बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को मौजूदा वोटर लिस्ट की तुलना SIR से पहले वाली वोटर लिस्ट से करने के लिए कहा गया है। इन वोटर्स की अलग लिस्ट तैयार की जाएगी, जिनके नाम पहले की लिस्ट में थे। पात्र पाए जाने पर उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। BLO को हर सप्ताह कम से कम 20 से 25 वोटर को कवर करने और करीब एक महीने में अभियान पूरा करने का टारगेट दिया गया है।

बूथ स्तर पर विशेष कैंप

आयोग ने वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए बूथ लेवल कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। शेल्टर में रहने वाले लोगों, श्रमिक बस्तियों, बेघर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए स्पेशल कैंप आयोजित किए जा सकते हैं।

राजनीतिक दलों को भी मिलेगी सूची

BLO तैयार की गई लिस्ट मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के साथ शेयर की जाएगी। फॉर्म-6 और फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट संबंधित ERO को भेजी जाएगी। अंतिम फैसला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) कानून के प्रावधानों के अनुसार करेंगे।

फॉम-6 को लेकर भी लिया था यू-टर्न

इससे पहले विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग ने फॉम-6 को लेकर भी यू-टर्न लिया था। इलेक्शन कमीशन ने विवाद के बाद वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 से घोषणा पत्र हटा दिया था। चुनाव आयोग ने कहा है कि अब अतिरिक्त डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है।यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी वाली पूरी चुनाव आयोग टीम की 26 सितंबर की बैठक के बाद उठाया गया है।जिन राज्यों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET ऐप और पोर्टल के साथ-साथ संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी के पोर्टल्स से भी यह अतिरिक्त घोषणापत्र हटा दिया गया है। अब एनरोलमेंट चाहने वाले आवेदकों को सिर्फ़ ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ़ इलेक्टर्स रूल्स, 1960’ के तहत तय कानूनी फॉर्म 6 भरना होगा। हालांकि जिन राज्यों में SIR जारी है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिख रही है। यह बदलाव मंगलवार देर रात ECINET पोर्टल पर किया गया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को इसका ऐलान किया था।

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