चंडीगढ़ : हरियाणा के चुनाव के नजदीक आते ही मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उन्हें दिए जाने वाले अनुग्रह राशि की जानकारी दी है। अलग स्थिति में मृतक कर्मचारी के परिवार वालों को अलग-अलग अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसके लिए मृतक के परिजनों को 10 दिन के भीतर ही प्रक्रिया शुरू करने अनिवार्य होगी।
चुनाव आयोग के अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि चुनाव डयूटी के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो इसके लिए उन्हें 30 लाख तक का अनुदान मिलेगा। उन्होंने बताया की चुनाव डयूटी के दौरान पोलिंग कर्मियों/सुरक्षा कर्मियों की हिंसक घटनाओं, बम ब्लास्ट या आर्म्ड अटैक या गोलीबारी इत्यादि के कारण मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारजनों को 30 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इसी प्रकार, डयूटी पर किसी अन्य कारणों से मृत्यु हो जाने पर 15 लाख रुपये, असामाजिक तत्वों के हमले के कारण कर्मचारी के स्थायी दिव्यांग होने पर 15 लाख रुपये तथा शरीर के किसी अंग या आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में 7.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता परिवारजनों को दी जाएगी।
दस दिन के अंदर ही देना होगा आवेदन
मृतक की मौत के दिन से लेकर दस दिन के अंदर ही राशि के लिए दस दिन के भीतर ही प्रक्रिया शुरू करनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कार्यालय द्वारा 1 माह के भीतर संबंधित मामले का निपटान सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए अनुग्रह राशि की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक की होगी।
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